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इंदौर

फेसबुक सीईओ की पत्नी ने दी सलाह, लड़कियां सायबर पुलिस को करें शिकायत

चान ने 3० अगस्त को यह पोस्ट किया था। इसमें फेसबुक यूजर्स लड़कियों को संबोधित करते हुए लिखा गया है, वह सायबर पुलिस को शिकायत कर सकती हैं।

इंदौरSep 03, 2017 / 11:22 am

अर्जुन रिछारिया

mark zuckerberg wife chan

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इंदौर. फेसबुक के को-फाउंडर और सीईओ मार्क जुकरबर्ग की पत्नी चान ने अकाउंट के गलत उपयोग या परेशानी को लेकर फेसबुक यूजर्स युवतियों को सायबर पुलिस को शिकायत के लिए कहा है। इस पोस्ट में जो लिंक खुल रही है, वह इंदौर सायबर पुलिस की है।
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चान ने 3० अगस्त को यह पोस्ट किया था। इसमें फेसबुक यूजर्स लड़कियों को संबोधित करते हुए लिखा गया है, वह सायबर पुलिस को शिकायत कर सकती हैं। पेज पर दी गई लिंक को खोलने पर इंदौर सायबर पुलिस का पेज खुल रहा है। इस पोस्ट को सायबर पुलिस ने भी अपने पेज पर शेयर किया है। साथ ही चान को उनके पोस्ट के लिए शुक्रिया भी कहा है।
गौरतलब है, दुनिया की सर्वाधिक इस्तेमाल की जाने वाली सोशल नेटवर्किंग साइट भले ही दुनिया के किसी भी हिस्से से बड़ी संख्या में मित्र बनाने की सुविधा प्रदान करती है, लेकिन अपने मित्रों के साथ-साथ अनजान व्यक्तियों से भी संपर्क का स्रोत बन चुकी है। इन नेटवर्किंग साइट पर फर्जी पहचान वाले लोगों की संख्या भी कम नहीं है। इंदौर सायबर पुलिस के आंकड़ों पर गौर किया जाए तो 25 प्रतिशत शिकायतें युवतियों के फोटो प्रोफाइल से लेकर फर्जी आईडी बनाने की हैं। गत दिनों ऐसे ही मामले में एक एड एजेंसी संचालक को भी पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। इसके बाद पुलिस इंटरनेट पर जागरुकता के लिए जानकारियां दे रही है।
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ब्रिगटंन यूनिवर्सिटी के अनुसंधानकर्ताओं ने अपने अध्ययन के बाद दावा किया कि भारत तेजी से साइबर अपराध की धुरी के तौर पर उभर रहा है और इस देश में चलने वाले कॉल सेंटर भीतरी धोखाधड़ी के स्रोत हैं। इसकी वजह की पहचान करते हुए अध्ययन में कहा गया है कि आर्थिक मंदी कम्प्यूटर साक्षर अपराधियों को इलेक्ट्रानिक घोटालों की ओर ले जा रही है।
सोशल नेटवर्किंग कंपनी को सूचित करें

साइबर बुलिंग का शिकार होने पर सबसे पहले सोशल नेटवर्किंग कंपनी को सूचित करें। साथ ही केस दर्ज करवाने के लिए आपके पास उस एसएमएस का इलेक्ट्रॉनिक सबूत होना चाहिए। यदि आपके पास ये सबूत नहीं भी है, तो संबंधित सोशल साइट्स वो मुहैया करवा सकती है. ऐसे मामलों में सोशल नेटवर्किंग कंपनियों की ज़िम्मेदारी होती है कि वो अदालत या पुलिस के सबूत मांगने पर उनकी मदद करें और ऐसा न करने पर अदालत कंपनी के खिलाफ़ मुकदमा दर्ज कर सकती है।

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