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इंदौर

बस दुर्घटना में 70 फीसदी नि:शक्त हुए असिस्टेंट मैनेजर को डेढ़ करोड़ क्षतिपूर्ति देने के आदेश

– 6 साल पहले हंस ट्रेवल्स की बस में सफर के दौरान हुआ था हादसा, संभवत: प्रदेश का सबसे बड़ा क्षतिपूर्ति आदेश
 

इंदौरNov 23, 2021 / 12:58 pm

विकास मिश्रा

बस दुर्घटना में 70 फीसदी नि:शक्त हुए असिस्टेंट मैनेजर को डेढ़ करोड़ क्षतिपूर्ति देने के आदेश

बस दुर्घटना में 70 फीसदी नि:शक्त हुए असिस्टेंट मैनेजर को डेढ़ करोड़ क्षतिपूर्ति देने के आदेश

इंदौर. बस दुर्घटना में घायल हुए निजी कंपनी के असिस्टेंट मैनेजर को 70 प्रतिशत नि:शक्तता होने पर कोर्ट ने बीमा कंपनी को एक करोड़ 53 लाख 25 हजार 241 रुपए क्षतिपूर्ति देने के आदेश दिए हैं। क्षतिपूर्ति राशि देने के मामले में यह मप्र का संभवत: सबसे बड़ा आदेश माना जा रहा है। करीब 6 साल पहले बस एक्सीडेंट में घायल हुए आशीष सेवनिया के पक्ष में अब फैसला सुनाया गया है। 2016 में परिवाद दायर करने के बाद से अब तक का 6 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज भी बीमा कंपनी को चुकाना होगा। कनाडिय़ा रोड़ स्थित बंगाली चौराहे के पास शहनाई रेसीडेंसी निवासी आशीष सेवनिया पीथमपुर की फार्मा कंपनी में असिस्टेंट मैनेजर थे। 20 सितंबर 2015 को कंपनी के काम से हंस ट्रेवल्स की बस से अहमदाबाद जा रहे थे। रात करीब 2.30 बजे ड्राइवर की लावरवाही से बस का एक्सीडेंट हो गया। इसमें आशीष के साथ कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। आशीष की रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोट आने से दोनों पैर में पैरालिसिस हो गया। कई महीनों तक इलाज चला, जो अब भी जारी है। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी और हंस ट्रेवल्स से क्षतिपूर्ति के लिए 2016 में परिवाद दायर किया। एक्सीडेंट के समय आशीष का मासिक वेतन 1 लाख 37 हजार 500 रुपए और उम्र 46 साल थी। निर्धारित गणना और ड्राइवर की गलती सहित अन्य पक्षों के आधार पर कोर्ट ने एक करोड़ 53 लाख 25 हजार 341 रुपए क्षतिपूर्ति देने के आदेश दिए हैं। 6 प्रतिशत की दर से 2016 से अब तक का ब्याज भी देना होगा।

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