scriptचर्चित आइपीएस नरेंद्र कुमार हत्याकांड के आरोपी की जमानत याचिका 10वीं बार खारिज | petition of accused of murder declined by high court | Patrika News
इंदौर

चर्चित आइपीएस नरेंद्र कुमार हत्याकांड के आरोपी की जमानत याचिका 10वीं बार खारिज

चर्चित आइपीएस नरेंद्र कुमार हत्याकांड के आरोपी की जमानत याचिका 10वीं बार खारिज

इंदौरMar 19, 2019 / 04:03 pm

हुसैन अली

court

चर्चित आइपीएस नरेंद्र कुमार हत्याकांड के आरोपी की जमानत याचिका 10वीं बार खारिज

इंदौर. बहुचर्चित आईपीएस नरेंद्र कुमार हत्याकांड के आरोपी की जमानत याचिका दसवीं बार हाई कोर्ट ने खारिज कर दी है। न्यायमूर्ति एससी शर्मा और न्यायमूर्ति वीरेंद्र सिंह की डबल बेंच ने हत्या के मामले को गंभीर और दुर्भाग्यपूर्ण मानते हुए यह आदेश दिया है।
मार्च 2012 में खनन माफियाओं से मुठभेड़ में मुरैना जिले के बामौर थाना क्षेत्र में आरोपी मनोज गुर्जर ने आईपीएस नरेंद्र कुमार की कुचल कर हत्या कर दी थी। इसके बाद पूरे प्रदेश हंगामा हुआ और मामला सीबीआई को सौंपा गया। मामले में तत्कालीन प्रदेश सरकार की काफी किरकिरी हुई थी और कई आरोप भी लगे थे। पुलिस ने केवल ड्राइवर मनोज गुर्जर को आरोपी बनाया था। विचरण न्यायालय ने आरोपी को गैरइरादतन हत्या का दोषी मानते हुए धारा 304 भाग 2 भादवी के तहत 10 साल की सजा सुनाई, जिसके खिलाफ मृतक नरेंद्र कुमार के पिता केशव देव ने एडवोकेट मनीष यादव के माध्यम से अपील की। अपील पूर्व में ही स्वीकार की जा चुकी है और अंतिम बहस के लिए एडमिट है।
सात साल से जेल में है आरोपी

आरोपी मनोज गुर्जर ने भी सजा के खिलाफ अपील की है। इसमें उसका पूर्व में 9 बार जमानत आवेदन निरस्त हो चुका है। एक बार पुन: उसने जमानत आवेदन इस आधार पर प्रस्तुत किया था कि उसे 10 वर्ष की सजा मिली है और वह विगत 7 साल से जेल में है। आधी से अधिक सजा भुगत चुका है, इसलिए जमानत दी जाए, लेकिन कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी।

Home / Indore / चर्चित आइपीएस नरेंद्र कुमार हत्याकांड के आरोपी की जमानत याचिका 10वीं बार खारिज

loksabha entry point

ट्रेंडिंग वीडियो