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Commissioner System- नए सिस्टम में पुलिस को नहीं मिलेंगे बंदूक के लाइसेंस देने के अधिकार !

locationइंदौरPublished: Nov 27, 2021 09:05:23 am

Submitted by:

Manish Gite

police commissioner system – प्रतिबंधात्मक धाराओं में कार्रवाई के अधिकार रहेंगे, नोटिफिकेशन आज संभव…।

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इंदौर. सरकार इंदौर-भोपाल में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू करने जा रही है लेकिन दूसरे प्रदेशों की तरह प्रदेश में पूरे अधिकार नहीं दिए जाने की कवायद है। अभी सीआरपीसी के तहत प्रतिबंधात्मक धारा 151, 110 व 114 लगाने के अधिकार दिए जा रहे हैं लेकिन शस्त्र लाइसेंस, मिलावटखोरी के खिलाफ कार्रवाई, फायर एनओसी जैसे अधिकार नहीं देने की चर्चा है। शनिवार को ही नोटिफिकेशन व पहले कमिश्नर का नाम जारी होने की पूरी संभावना है।

 

 

कमिश्नर प्रणाली को लेकर शासन ने काफी कुछ तय कर लिया है। अभी जो फार्मेट तय हुआ है उसमें पुलिस को ज्यादा अधिकार नहीं दिए जा रहे हैं। सीआरपीसी के तहत कुछ अधिकार देने की बात सामने आई है। धारा 110, धारा 151 के तहत जमानत देना, धारा 144 लगाना, जिलाबदर करने के अधिकार पुलिस को दिए जा रहे हैं।

 

145 के तहत संपत्ति के मामले में बाउंड ओवर करना, रासुका लगाना जैसे अधिकार को लेकर फैसला नहीं हुआ है। दूसरे प्रदेशों में कमिश्नर के पास शस्त्र लाइसेंस जारी करने, फायर एनओसी, किसी बिल्डिंग में सुरक्षा व कैमरे लगाने जैसे प्रबंध करने जैसे अधिकार कलेक्टर के पास ही रहेंगे, इन्हें फिलहाल पुलिस को नहीं देने की बात सामने आई है। हालांकि नोटिफिकेशन के स्थिति साफ हो पाएगी। एडीजी को कमान देने की स्थिति में कमिश्नर विपिन माहेश्वरी, उपेंद्र जैन, संजीव शमी के नाम हैं। आइजी को ही कमान देंगे तो हरिनारायणाचारी मिश्र की संभावना ज्यादा है।

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अभी जो फॉरमेट तय हुआ है उसमें अधिकारियों की संख्या बढऩा तय है लेकिन बल बढऩे की स्थिति नजर नहीं आ रही है। अभी जिले में 2016 में स्वीकृत बल ही उपलब्ध नहीं है। इन सालों में करीब 928 आरक्षक सेवानिवृत्त हो चुके हैं लेकिन उनकी जगह पोस्टिंग नहीं हुई है। अधिकारियों का कहना है कि करीब 2 हजार अतिरिक्त बल मिलने पर कमिश्नर प्रणाली प्रभावी ढंग से लागू हो पाएगी।

 

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