पढ़ें ये खास खबर- कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन : कलेक्टर की रोक के बावजूद हुआ आयोजन, जागरूक लोग ही उड़ा रहे थे सोशल डिस्टेंस की धज्जियां
जानिये क्या हैं नए आदेश
-रेपिड एंटीजन टेस्ट (Rapid Antigen Test) से कोरोना जांच अस्पताल या प्रयोगशाला में कराने पर 300 प्रति जांच के हुसाब से शुल्क लिया जाएगा। घर जाकर सैंपल कलेक्शन करने पर 200 अलग से देने होंगे। इसमें सभी प्रकार के शुल्क शामिल रहेंगे।
-सैंपल लेते समय जांच किये जाने वाले व्यक्ति का नाम, पता, मोबाइल नंबर एप पर अपलोड कराना होगा। हालांकि, इस जानकारी को गोपनीय रखा जाएगा।
-कोरोना जांच के नतीजे प्रदेश सरकार और ICMR पोर्टल पर साझा करते करने के साथ-साथ RTPCR एप पर अपलोड करना होगा।
-जांच के नतीजे संबंधित व्यक्ति को भी उपलब्ध कराना होगा। साथ ही, पॉजिटिव आने पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के साथ आईडीएसपी सेल को भी जानकारी देना होगी।
-प्राइवेट लैब के साथ ही अस्पतालों के जांच से संबंधित डाटा संभालकर रखना होगा। अस्पताल और प्रयोगशाला में निर्धारित दर की लिस्ट लगानी होगी।