निरस्त जीएसटी पंजीयन हो सकेंगे बहाल
परेशान कारोबारियों को राहत, काउंसिल ने जीएसटीएन में सुधार कर प्रक्रिया में किया संशोधन
इंदौर. नियमित रिटर्न नहीं भरने पर दिसंबर में अनेक कारोबारियों के जीएसटी पंजीयन निरस्त हो गए थे। इसकी सूचना नहीं पहुंचने और अपील का समय निकलने से कारोबारी परेशान थे। अनेक व्यापारियों ने नया नंबर लेकर कारोबार फिर नियमित कर दिया, पर रिटर्न दाखिल नहीं करने से पुराने बिलों का आइटीसी व अन्य सुविधाएं अटक गईं। कुछ कारोबारियों की बड़ी राशि फ्रीज हो गई। इसका निराकरण कर जीएसटीएन ने नंबर बहाल करने की प्रक्रिया पोर्टल पर शुरू कर दी। इसके लिए संशोधन करना पड़ा। इस बारे में संचालक एनएस मरावी ने आयुक्त डीपी आहूजा की सहमति से उपायुक्तों को पत्र जारी किया है। इसमें कहा है, रिटर्न प्रस्तुत होने व इसमें उल्लेखित टैक्स का भुगतान करने पर नंबर बहाली की प्रक्रिया शुरू कर कारोबारियों की समस्या हल करें। मरावी ने बताया, अनेक कारोबारियों ने जीएसटी शुरू होने पर रजिस्ट्रेशन नंबर लेकर कुछ दिनों तक रिटर्न जमा किया। इसके बाद अनियमित हो गए। तीन-चार रिटर्न नहीं भरने पर नंबर निरस्त हो गया। जिन्हें अपील के लिए समय से पहले सूचना मिल गई, उन्होंने समस्या हल करवा ली। जिनका अपील के लिए समय भी निकल गया उन्हें परेशानी हो रही थी। विभाग ने इसकी मांग काउंसिल से की, जिसके आधार पर यह संशोधन हुआ। अब व्यापारी निरस्त नंबर की अपील जीएसटीएन के माध्यम से कर सकेगा, जिस पर दस्तावेज जांचने के बाद नंबर बहाल कर दिया जाएगा।