सीबीडीटी में 25 लाख से कम के कर अपवंचन में प्रॉसिक्यूशन लॉन्च नहीं किया जाएगा। इसलिए इस नोटिफिकेशन को पूर्व में फाइल हुए 25 लाख से कम के प्रॉसिक्यूशन केस पर भी लागू किया जाएं। मुख्य आयकर आयुक्त डीपी होकिप ने कहा कि यह नोटिफिकेशन रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है। इसलिए पुराने केस वापस नहीं लिए जा सकते। ऐसे पुराने केस में अभी भी 31 दिसंबर 2019 तक कंपाउंडिंग के लिए आवेदन किया जा सकता है। टीपीए ने मांग रखी कि करदाता से संबंधित पुरानी डिमांड जो सीपीसी में विभाग द्वारा अपलोड की गई उसमें कई गलतियां है। इससे करदाता को सीपीसी नोटिस आ सकता है। यदि कोई रिफंड आ रहा है तो पुरानी डिमांड रिफंड से एडजस्ट की जा रही है। करदाता जब इस पर आपत्ति लेते है तो उनकी सुनवाई नहीं होती। विभाग ने इस संबंध में उचित समाधान का आश्वासन दिया। इंदौर के क्षेत्राधिकार के सीआईटी टीडीएस भोपाल में पदस्थ है। इसलिए टीडीएस संबंधित मामलों में भोपाल जाना पड़ता है। जबकि भोपाल से ज्यादा प्रकरण इंदौर के रहते है। इसलिए इंदौर में रेगुलर कैंप लगाया जाना चाहिए। विभाग की ओर से प्रधानआयुक्त बीएस गेहलोत व शैली जिंदल, जॉइंट कमिश्नर हेड क्वार्टर आरपी मौर्य, असिस्टेंट कमिश्नर बीएस माथुर व टीपीए की ओर से प्रेसीडेंट सीए मनोज गुप्ता, सीए शैलेंद्र सिंह सोलंकी, सीए जेपी सर्राफ, सीए कृष्ण गर्ग, सीए अभय शर्मा आदि उपस्थित थे।