ये कैसा कारनामा दिखा रहा नगर निगम, अच्छे मकान को जर्जर बता दे दिया तोडऩे का नोटिस
हाई कोर्ट ने सुखलिया चौराहे के पास मकान नं. 142 में तोडफ़ोड़ पर लगाई रोक
ये कैसा कारनामा दिखा रहा नगर निगम, अच्छे मकान को जर्जर बता दे दिया तोडऩे का नोटिस
इंदौर. सुखलिया चौराहे के मकान नं 142 को जर्जर घोषित करते हुए नगर निगम ने तोडऩे का नोटिस जारी कर दिया। मकान मालिक के मुताबिक मकान अच्छी स्थिति में होने के बाद भी निगम गलत कार्रवाई कर रहा है। मामला हाई कोर्ट पहुंचा तो जस्टिस वंदना कसरेकर ने तोडफ़ोड़ पर रोक लगाते हुए नगर निगम के आला अफसर को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
नगर निगम मंगलवार को ही तोडफ़ोड़ की कार्रवाई करने जा रहा था, लेकिन कोर्ट के आदेश के बाद फिलहाल कार्रवाई रुक गई है। एडवोकेट धर्मेंद्र चेलावत ने बताया, मकान मालिक विकास शर्मा को नगर निगम ने 5 फरवरी को नोटिस जारी कर कहा था कि आपका मकान जर्जर घोषित किया है, इसलिए इसे आपस तोड़ लें, वरना निगम तोड़ देगा। जर्जर मकान होने से जनहानि हो सकती है। इस नोटिस पर मकान मालिक ने जवाब में कहा, मकान पूरी तरह से ठीक हालत में है। तल मंजिल पर मकान बना हुआ है। इसके बाद ३ अप्रैल को एक बार फिर निगम ने नोटिस देकर कहा कि अब तक आपका कोई जवाब नहीं आया है, आप मकान तोड़ लीजिए। विकास ने फिर इसका जवाब दे दिया। 18 अक्टूबर को फिर नोटिस देकर 22 अक्टूबर को सुबह 8 से शाम 5 के बीच मकान तोडऩे की कार्रवाई की बात कही गई। इस नोटिस के बाद हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई। कोर्ट में मकान के फोटो दिखाए गए। कोर्ट ने इस आधार पर तोडफ़ोड़ पर रोक लगाकर नोटिस जारी किए हैं।
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