उद्योग जगत

Budget 2019: Aadhar नंबर से फाइल कर सकते हैं ‘इनकम टैक्स रिटर्न’

Budget 2019: Aadhar नंबर से फाइल कर पाएंगे इनकम टैक्स रिटर्न
PAN कार्ड की नहीं पड़ेगी जरूरत
देश के 120 करोड़ लोगों के पास है आधार

नई दिल्लीJul 05, 2019 / 06:15 pm

Pratima Tripathi

Budget 2019: Aadhar नंबर से फाइल कर सकते हैं ‘इनकम टैक्स रिटर्न’

नई दिल्ली: इनकम टैक्स रिटर्न ( Income Tax return ) फाइल करने के लिए पैन कार्ड ( pan card ) की अब जरूरत नहीं पड़ेगी। बजट पेश करने के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ( Nirmala Sitharaman ) ने कहा कि जिन लोगों के पास पैन कार्ड नहीं है, वो आधार कार्ड ( Aadhar card ) नंबर की मदद से भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि देश के 120 करोड़ लोगों के पास आधार कार्ड है। ऐसे में टैक्सपेयर्स को किसी तरह की दिक्कत न हो इसलिए ये फैसला लिया गया है।

बता दें कि अभी तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए पैन का होना अनिवार्य था। हालांकि पैन को आधार कार्ड से लिंक कराना भी बहुत जरूरी है। अगर अभी तक आप ने अपने आधार कार्ड से पैन को लिंक नहीं कराया है तो करा लें, क्योंकि पैन-आधार लिंक करने की आखिरी तारीख 30 सितंबर है।वित्त मंत्री का ये फैसला सरकार के टैक्स कलेक्शन को बढ़ाने में मदद करेगा।

यह भी पढ़ें

दुनियाभर में कहीं भी घूमना हुआ आसान, 17 आइकॉनिक टूरिज्म साइट लॉन्च करेगी सरकार

गौैरतलब है कि लोकसभा में सूचना एवं प्रसारण मंत्री रविशंकर प्रसाद ने आधार संशोधन विधेयक 2019 पेश किया है। इस विधेयक में भारतीय नागरिकों की निजता (प्राइवेसी) और इसके दुरुपयोग के रोकने की बात कही थी। वहीं NRI को भी ध्यान में रखते हुए बजट में ऐलान किया गया है कि जब कभी भी NRI भारत आएंगे तो भारतीय पासपोर्ट के आधार पर उन्हें Aadhaar Card जारी कर दिया जाएगा। इसके लिए 180 दिनों तक इंतजार करने की जरूरत नहीं है।

Home / Business / Industry / Budget 2019: Aadhar नंबर से फाइल कर सकते हैं ‘इनकम टैक्स रिटर्न’

Copyright © 2024 Patrika Group. All Rights Reserved.