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अब सिर्फ नेट बैंकिंग से ही जमा होगा पीएफ का पैसा: ईपीएफओ

एंप्लॉयर्स ने स्पष्ट निर्देश के बावजूद जुलाई में 4.77 करोड़ रुपए चेक के जरिए जमा कराए

Aug 18, 2016 / 02:26 pm

Rakesh Mishra

EPFO

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नई दिल्ली। अब नियोक्ता अपने कर्मचारियों के पीएफ के अंशदान को इलेक्ट्रोनिक मोड (ऑनलाइन बैंकिंग) के जरिए ही कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के पास जमा करा सकेंगे।

ईपीएफओ ने अपने सभी क्षेत्रीय कार्यलयों को यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया है। एंप्लॉयर्स ने स्पष्ट निर्देश के बावजूद जुलाई में 4.77 करोड़ रुपए चेक के जरिए जमा कराए हैं। यह जुलाई में एंप्लॉयर्स से मिले 9576 करोड़ रुपए पीएफ ड्यूज का 4.98 फीसदी है। ईपीएफओ ने एक ऑर्डर जारी करके कहा कि पीएफ जमा करने के लिए 46,965 चालान चैक के जरिए जमा किए गए। प्रतिष्ठानों ने यह पैसा चैक के जरिये जमा कराया।

श्रम मंत्रालय ने पिछले साल 5 मई को कर्मचारी भविष्य निधि योजना 1952 में संशोधन किया था और इसमें प्रावधान किया था कि नियोक्ता अनिवार्य रूप से इंटरनेट बैंकिंग के जरिये ही पीएफ का अंशदान जमा कराएं। हालांकि ईपीएफओ ने एक लाख रुपये से कम अंशदान होने की स्थिति में पैसा चैक से जमा करने की अनुमति दे दी थी। यह अनुमति भी सितंबर 2015 तक के लिए दी गई थी। इसके बाद यह अनुमति दिसंबर तक के लिए बढ़ा दी गई और निर्देश दिया गया कि जनवरी 2016 से पैसा सिर्फ इंटरनेट बैंकिंग से ही जमा कराया जाए। इसके बाद ईपीएफओ ने फील्ड अधिकारियों के विवेक पर यह अनुमति देने का फैसला छोड़ दिया।

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