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सरकार ने पैन कार्ड में किया बड़ा बदलाव, नहीं देनी होगी ये जरूरी जानकारी

आपका परमानेंट अकाउंट नंबर पैन कार्ड एक बहुत ही अहम दस्ताबेज होता है।

नई दिल्लीNov 21, 2018 / 09:22 am

manish ranjan

pan card

सरकार ने पैन कार्ड में किया बड़ा बदलाव, जरूरी नहीं होगा पिता का नाम

नई दिल्ली। आपका परमानेंट अकाउंट नंबर यानी पैन कार्ड एक बहुत ही अहम दस्ताबेज होता है। यह कई जगह आपकी आइडेंटिटी साबित करता है। पैन कार्ड का इस्तेमाल ज्यादातर इंवेस्टमेंट, लोन, टैक्स या बिजनेस एक्टिविटी को चेक करने के लिए किया जाता है। सरकार के आकड़ों के मुताबिक अभी तक तकरीब 25 करोड़ से ज्यादा लोग पैन कार्ड बनवा चुके हैं। लेकिन अभी भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो पैन कार्ड पर पिता के नाम के अनिवार्यता के कारण पैन कार्ड नहीं बनवा पा रहे है। लोगों की इस समस्या को देखते हुए सरकार ने पैन कार्ड के आवेदन में बड़ा बदलाव कर दिया है।

अनिवार्य नहीं होगा पिता का नाम

सरकार ने पैन आवेदक के लिए मात-पिता के अलग होने की स्थिति में पिता का नाम देने की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया है। आयकर विभाग ने एक अधिसूचना के जरिए आयकर नियमों में बदलाव कर दिया है। इस बड़े बदलाव पर आयकर विभाग का कहना है कि अब आवेदन फॉर्म में ऐसा विकल्प होगा कि माता-पिता के अलग होने की स्थित में आवेदक मां का नाम दे सकते हैं।

टैक्स चोरी रोकने के लिए उठाया यद कदम

टैक्स सलाहकार फर्म नांगिया एडवाइजर्स एलएलपी के साझेदार सूरज नांगिया का कहना है कि विभाग ने उन लोगों की चिंताओं को दूर किया है, जिनकी अभिभावक केवल माता है और वे अपने मृतक या अलग रह रहे पिता का नाम कार्ड पर नहीं छपवाना चाहते। साथ ही यह भी बताया कि इस अधिसूचना के मुताबिक, एक वित्त वर्ष में 2.5 लाख रुपए या उससे अधिक का वित्तीय लेनदेन करने वालों के लिए पैन कार्ड के लिए आवेदन करना अनिवार्य कर दिया है। इसके लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख 31 मई है। आयकर विभाग ने घरेलू कंपनियों के लिए भी पैन रखना जरूरी कर दिया हैं। भले ही उनकी कुल बिक्री, टर्नओवर या सकल रसीदें वित्त वर्ष में 5 लाख रुपए से कम हों। नांगिया आगे कहते हैं कि विभाग का यह कदम वित्तीय लेनदेन, कर आधार और टैक्स चोरी रोकने में मदद करेगा।

 

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