क्या हैं नए नियम के तहत प्रावधान
इस नए नियम के तहत बदलाव H-1B वीजा आवेदन प्रक्रिया में किया गया है। इस नियम के तहत अब अमरीकी नियोक्ताआें को इस बात की जानकारी देना अनिवार्य होगा कि उनके पास कितने विदेशी कर्मचारी काम करते हैं। बताते चलें कि ये H-1B वीजा भारतीयों के बीच काफी मशहूर है। एेसे में ट्रंप प्रशासन के इस फैसले से अमरीका में काम करने वाले इच्छुक लोगों के लिए पेरशानियां खड़ी हो सकती है। बता दें कि H-1B वीजा वो वीजा हाेता है जो अमरीकी कंपनियों के उन गैर-अमरीकी वर्कर्स को काम करने के लिए जरूरी होता है जो जिन्हें किसी खास काम में विशेज्ञता हासिल हो। एक न्यूज एजेंसी के मुताबिक, नए नियम के तहत अब अमरीकी कंपनियों को अपना लेबर एप्लिकेशन डिपार्टमेंट आॅफ लेबर अप्रुव कराना होगा।
अब देनी होगी पहले से विस्तृत जानकारी
इस डिपार्टमेंट का काम ये देखना है कि H-1B वीजा कैटेगरी के तहत विदेशी कर्मियों की वजह से किसी घरेलू कर्मी की नौकरी को खतरा न हो। नए नियम लागू होने के बाद अब कंपनियों काे अपने विदेशी कर्मचारियों के बारे में पहले से विस्तृत जानकारी देनी होगी। गौरतलब है कि साल 2017 से ही इस वीजा के तहत नियमों को लेकर अमरीका सख्त तेवर दिखा रहा है। दरअसल अमरीका का मानना है कि कर्इ कंपनियां घरेलू कर्मचारियों को वरियता देने के बजाय विदेश कर्मचारियों को अधिक तवज्जो दे रहे हैं।