ये होगी सजा
उन्होंने बताया कि नियमों के तहत व्यक्ति विशेष समूह द्वारा उल्लंघन किए जाने पर 1 महीने तक का कारावास एवं एक हजार रुपये तक का जुर्माना अथवा दोनों एक साथ उल्लंघन की निरंतरता पाए जाने पर 3 महीने का कारावास एवं 5000 रुपए तक अथवा दोनों से एक साथ दंडित किया जाएगा।
यहां बता दें कि केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने एक जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम्स के उत्पादन, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री व उपयोग पर रोक लगा दी है। भारत सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के तहत पालजीस्टाइरीन वस्तुओं सहित विभिन्न एकल प्रयोग प्लास्टिक वस्तुओं के विनिर्माण, आयात, भंडार, वितरण बिक्री और उपयोग निषेध किया गया है। उन्होंने बताया कि मंत्रालय की ओर से 12 अगस्त, 2021 को अधिसूचना जारी कर प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम 2021 लागू कर दी गई है।
ये हैं सिंगल यूज प्लास्टिक
सिंगल यूज प्लास्टिक का मतलब प्लास्टिक से बनी उन प्रोडक्ट से है जिसे एक बार ही इस्तेमाल किया जा सकता है। यह आसानी से डिस्पोज नहीं किए जा सकते। सिंगल यूज वाले प्लास्टिक में के तहत – वस्तुओं की पैकेजिंग से लेकर बोतलों (शैम्पू, डिटर्जेंट, कॉस्मेटिक्स), पॉलिथीन बैग, फेस मास्क, कॉफी कप, क्लिंग फिल्म, कचरा बैग, फूड पैकेजिंग जैसी चीजें आती हैं।
इन चीजों के इस्तेमाल पर होगी पाबंदी
1 जुलाई से सरकार जिन सिंगल यूज़ वाले प्लास्टिक पर बैन लगाने जा रही है, उनमें प्लास्टिक स्टिक वाले ईयर बड्स, गुब्बारों की प्लास्टिक स्टिक, प्लास्टिक के झंडे, कैंडी स्टिक, आइस्क्रीम स्टिक, सजावट वाले थर्माकोल, प्लास्टिक प्लेट, कप, प्लास्टिक पैंकिंग आइटम, प्लास्टिक के इनविटेशन कार्ड, सिगरेट के पैकेट, 100 माइक्रोन से कम वाले प्लास्टिर और पीवीसी उत्पाद शामिल है।