अभियोजन के अनुसार आईडिया सेलुलर कम्पनी में कार्यरत कटनी के रोहित बजाज ने मनमानी तरीके से बिना आईडी प्रूफ के 84 सिमकार्ड जारी किए। इन्ही में से एक कार्ड का उपयोग करते हुए शिकायतकर्ता नरेंद्र का फेसबुक अकाउंट हैक कर लिया गया। शिकायत पर कार्रवाई करते हुए सायबर पुलिस जोन जबलपुर ने आरोपी रोहित के खिलाफ भादवि की धाराओं 419, 465, 468, 120 बी व आईटी एक्ट की धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर 9 दिसम्बर 2019 को उसे गिरफ्तार किया। तभी से वह जेल में है। इसी मामले में जमानत के लिए रोहित की ओर से यह अर्जी पेश करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता मनीष दत्त ने तर्क दिया कि इस मामले से आरोपी का कोई सीधा सम्बन्ध नही है। तर्क स्वीकार कर कोर्ट ने आरोपी को जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया।