प्री प्रायमरी से लेकर कक्षा 5 वीं तक कक्षाओं की पढ़ाई को प्रतिबंधित किया, कक्षा 6 से 8 तक ही ऑनलाइन कक्षाएं प्रतिदिन 2 सत्र में अधिकतम 30 से 45 मिनट आयोजित की जा सकेंगी
जबलपुर•Jun 18, 2020 / 11:50 pm•
Mayank Kumar Sahu
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जबलपुर।
स्कूलों में ऑनलाइन कक्षाओं के संचालन की समय अवधि निर्धारित करते हुए प्री-प्रायमरी और प्राथमिक कक्षाओं के ऑनलाइन संचालन पर पूर्णत प्रतिबंध लगा दिया गया है। राज्य शिक्षा केन्द्र आदेश जारी कर प्री प्रायमरी से लेकर कक्षा 5 वीं तक कक्षाओं की पढ़ाई को प्रतिबंधित किया है। कक्षा 6 से 8 तक ही ऑनलाइन कक्षाएं प्रतिदिन 2 सत्र में अधिकतम 30 से 45 मिनट प्रति सत्र ही आयोजित की जा सकेंगी। यह आदेश आयुक्त राज्य शिक्षा केंद्र लोकेश जाटव द्वारा जारी किए गए हैं। शासन के पास इस बात की शिकायतें पहुंची हैं कि निजी स्कूलों द्वारा द्वारा अनियंत्रित एवं लंबी अवधि की ऑनलाइन कक्षाएं संचालित की जा रही हैं। जिससे अभिभावक और छात्र दोंनों ही परेशान हैं। एेसे में छात्र-छात्राओं के पास डिजिटल डिवाइस अथवा डेटा रिचार्ज की समस्या खड़ी हो रही है।
उल्लेखनीय है कि प्रदेश में कई परिवार,छात्र-छात्राओं के पास डिजिटल डिवाइस अथवा डेटा रिचार्ज की समस्या खड़ी हो रही है। शासन के पास इस बात की शिकायतें पहुंची हैं कि निजी स्कूलों द्वारा द्वारा अनियंत्रित एवं लंबी अवधि की ऑनलाइन कक्षाएं संचालित की जा रही हैं। जिससे अभिभावक और छात्र दोंनों ही परेशान हैं। दूरस्थ शिक्षा, विशेषकर मोबाइल,लैपटॉप, कम्प्यूटर के माध्यम से ऑनलाइन कक्षाओं से कम आयु वर्ग के बच्चों में संभावित दुष्प्रभाव तथा उनके अभिभावकों के लिये उत्पन्न हो रही कठिनाइयों के दृष्टिगत रखते हुए निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए ऑनलाइन कक्षाओं के संचालन की अवधि निर्धारित की गई है।