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जबलपुर

भाजपा विधायक प्रहलाद सिंह लोधी को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, सजा पर स्थगन दो सप्ताह बढ़ा

अतिरिक्त महाधिवक्ता की गैरमौजूदगी से टली सुनवाई

जबलपुरJan 06, 2020 / 09:03 pm

abhishek dixit

Court verdict: 9 accused in 2-2 years rigorous imprisonment in the cas

Court verdict: 9 accused in 2-2 years rigorous imprisonment in the cas

जबलपुर. मप्र हाईकोर्ट ने पन्ना जिले के पवई से भाजपा विधायक प्रहलाद सिंह लोधी की सजा पर अंतरिम स्थगन दो सप्ताह तक और बढ़ा दिया। जस्टिस वीपीएस चौहान की सिंगल बेंच ने राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता की गैरमौजूदगी के चलते अगली सुनवाई 21 जनवरी को करने का निर्देश दिया। लोधी ने अपील में भोपाल की विशेष अदालत से सुनाई गई दो साल की सजा को चुनौती दी है।

प्रकरण के अनुसार सतना जिले की तहसील रैपुरा के तहसीलदार आरके वर्मा ने 28 अगस्त 2014 को सिमरिया थाने में रेत से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली जब्त की थी। तत्कालीन विधायक प्रहलाद सिंह लोधी सहित 12 लोगों ने तहसीलदार वर्मा की जीप रोककर मारपीट की। 31 अक्टूबर 2019 को सांसदों, विधायकों के मामलों की विशेष अदालत ने लोधी को दो साल की जेल और 3500 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई। लोधी ने इसी फैसले को अपील में चुनौती दी थी। वरिष्ठ अधिवक्ता आरएन सिंह व पूर्व महाधिवक्ता पीके कौरव ने पंजाब के पूर्व सांसद नवजोत सिंह सिद्धू के मामले का हवाला देकर कहा कि सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक अपूरणीय क्षति होने पर सजा स्थगित की जा सकती है। सात नवम्बर 2019 को हाईकोर्ट ने लोधी की सजा छह जनवरी 2020 तक अंतरिम रुप से स्थगित कर दी थी। सोमवार को इस अवधि को 21 जनवरी तक बढ़ा दिया गया।

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