प्रकरण के अनुसार सतना जिले की तहसील रैपुरा के तहसीलदार आरके वर्मा ने 28 अगस्त 2014 को सिमरिया थाने में रेत से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली जब्त की थी। तत्कालीन विधायक प्रहलाद सिंह लोधी सहित 12 लोगों ने तहसीलदार वर्मा की जीप रोककर मारपीट की। 31 अक्टूबर 2019 को सांसदों, विधायकों के मामलों की विशेष अदालत ने लोधी को दो साल की जेल और 3500 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई। लोधी ने इसी फैसले को अपील में चुनौती दी थी। वरिष्ठ अधिवक्ता आरएन सिंह व पूर्व महाधिवक्ता पीके कौरव ने पंजाब के पूर्व सांसद नवजोत सिंह सिद्धू के मामले का हवाला देकर कहा कि सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक अपूरणीय क्षति होने पर सजा स्थगित की जा सकती है। सात नवम्बर 2019 को हाईकोर्ट ने लोधी की सजा छह जनवरी 2020 तक अंतरिम रुप से स्थगित कर दी थी। सोमवार को इस अवधि को 21 जनवरी तक बढ़ा दिया गया।