जबलपुर। चर्चा में रहने वाले जीएसटी से जबलपुर शहर के कारोबारी अभी भी बचने का प्रयास कर रहे हैं। इसकी नतीजा यह है कि जीएसटी रिटर्न के नए फार्मेट का जबलपुर में भी जुलाई से ट्रायल चल रहा है। यह मार्च तक चलेगा। फिर केंद्र सरकार अप्रैल 2020 से लागू करेगी। करदाताओं के लिहाज से रिटर्न के नए फार्मेट के कई फायदे बताए जा रहे हैं। लेकिन, अनुमान के मुताबिक जिले में 25 से 30 फीसदी करदाता ही इसमें अपने कारोबार सम्बंधी रिटर्न जमा कर रहे हैं। जिले में सेंट्रल एवं राज्य जीएसटी के 30 हजार से ज्यादा करदाता हैं। वर्तमान व्यवस्था के तहत करदाताओं को को मासिक बिलों की जानकारी जीएसटीआर-1 और मासिक कर संबंधी जानकारी जीएसटीआर-3बी में भरकर जमा करनी पड़ती है। नए रिटर्न सिस्टम में कई बदलाव किए गए हैं। तीन नए रिटर्न फॉर्मेट करदाताओं के लिए बनाए गए हैं। उनमें एक जीएसटीआरईटी-1, जीएसटीआरईटी-2 सुगम और जीएसटीआरईटी-3 सुगम शामिल है। सहूलियत के हिसाब से करदाता इनमें से कोई भी रिटर्न चुन सकता है।
तैयार हो जाएगा रिटर्न
अभी तक टैक्सपेयर को बिल पूरी जानकारी जीएसटीआर-1 में जमा करनी पड़ती है। इसमें माल की मात्रा, कीमत, देय कर की दर और कुल देय कर सहित अन्य जानकारियां भरनी पड़ती है। नए रिटर्न में ऐसा सिस्टम बनाया गया है कि विक्रय एवं क्रय की जानकारी भरने पर पूरा रिटर्न खुद तैयार हो जाएगा। जानकारों का कहना है कि जीएसटी के प्रचार-प्रसार की जरूरत है। यह फायदेमंद है, इसकी जानकारी जिम्मेदारों को आम कारोबारियों को भी देनी चाहिए।