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आरोपित ने भी दायर की अपील
दो सप्ताह बाद सुनवाई, सतना का मामला
मासूम से बलात्कार करने वाले की फांसी पर हाईकोर्ट करेगा विचार
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यह है मामला
सतना के उचेहरा थाना अंतर्गत एक जुलाई 2018 की रात चार साल की मासूम को घर से अगवा कर बलात्कार करने का मामला सामने आया था। इसमें गांव के शिक्षक महेंद्र सिंह गौंड निवासी पन्ना टोला को जांच के बाद गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। 34 दिन की विवेचना के बाद पुलिस ने मामला कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने 47 दिन सुनवाई करते हुए वारदात के 81 दिन के अंदर फैसला सुना दिया। विशेष न्यायाधीश सतना दिनेश कुमार शर्मा की कोर्ट ने 19 सितंबर 2018 को आरोपित को भादंवि की धारा 363, 376 (1) क (ख) के तहत मृत्युदंड, 376 (7) (ख) के तहत मृत्युदंड व 363 के तहत 7 साल सश्रम कारावास और 5 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई। प्रकरण को मृत्यु दंडादेश की पुष्टि के लिए हाईकोर्ट को भेजने का आदेश दिया। इस फैसले के खिलाफ आरोपित ने भी अपील दायर की।
एयर एम्बुलेंस से भेजा गया था एम्स
रेप के बाद पीडि़ता बच्ची की हालत काफी गंभीर थी। घटना के दूसरे दिन स्टेट एयर एम्बुलेंस से सतना से इलाज के लिए एम्स अस्पताल दिल्ली भेजा गया था। जहां उसका इलाज किया गया।