जबलपुर

High Court : प्रोफेसर के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए गठित समिति रद्द

हाइकोर्ट का निर्देश, भोपाल के भोज विवि का मामला

जबलपुरMay 20, 2020 / 12:26 am

abhishek dixit

One lakh cost on PIL against making private hospital dedicated

जबलपुर. मप्र हाइकोर्ट ने भोपाल के भोज मुक्तविश्वद्यिालय के पूर्व प्रोफेसर डॉ. प्रवीण जैन के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए गठित समिति को गैरकानूनी बताया। जस्टिस नंदिता दुबे की कोर्ट ने समिति गठन से सम्बंधित आदेश को रद्द कर दिया। कोर्ट ने अपना सुरक्षित फैसला सुनाते हुए ये निर्देश दिए।

Read Also : शराब ठेकेदारों की मांगों पर पंजाब-हरियाणा हाइकोर्ट के फैसले के अनुसार करो विचार

हाइकोर्ट का निर्देश, भोपाल के भोज विवि का मामला
डॉ. जैन ने याचिका दायर कर कहा था कि उनकी नियुक्तिभोज विवि में केमिकल साइंस विभाग के अंतर्गत 2003 में हुई। लेकिनए अनियमितता व अनुशासनहीनता के आरोप में उन्हें 10 अगस्त 2017 को निलम्बित कर चार्जशीट जारी कर दी गई। अधिवक्ता आकाश चौधरी ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता ने इसके बाद जवाब जैसी सभी प्रक्रिया की। इसके बावजूद बेवजह 27 अक्टूबर 2017 को उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए दूसरे विभागों के दो अधिकारियों की समिति गठित कर दी। इसे उन्होंने गैरकानूनी निरूपित किया। कोर्ट ने तर्क से सहमत होकर उक्तआदेश निरस्त कर दिया।

Home / Jabalpur / High Court : प्रोफेसर के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए गठित समिति रद्द

Copyright © 2024 Patrika Group. All Rights Reserved.