हनी ट्रैप मामले में उपभोक्ता मंच दायर करेगा याचिका
-मंच के डॉ पीजी नाजपांडे ने बताया कि उन्होंने अलग से दायर की गई याचिका वापस ले ली। अब पूर्व से ही इस संबंध में लंबित याचिकाओं में हस्तक्षेप याचिका लगाई जाएगी।
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जबलपुर. नागरिक उपभोक्ता मंच बहुचर्चित हनी ट्रैप मामले में हाईकोर्ट की इंदौर बेंच के समक्ष फिर से याचिका दायर करेगा। मंच के डॉ पीजी नाजपांडे ने बताया कि उन्होंने अलग से दायर की गई याचिका वापस ले ली। अब पूर्व से ही इस संबंध में लंबित याचिकाओं में हस्तक्षेप याचिका लगाई जाएगी।
मप्र हाईकोर्ट ने बहुचर्चित हनी ट्रेप मामले की हाईलेवल जांच कराने के लिए दायर याचिका निरस्त कर दी थी. एक्टिंग चीफ जस्टिस संजय यादव व जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की डिवीजन बेंच ने कहा था कि इसी संबंध में इंदौर बेंच के समक्ष एक अन्य याचिका लंबित है। लिहाजा याचिकाकर्ता इंदौर बेंच जा सकता है। इस मत के साथ कोर्ट ने याचिका ठुकरा दी थी.
यह है मामला
नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच जबलपुर के डॉ.पीजी नाजपांडे ने जनहित याचिका में कहा था कि हनी ट्रेप मामला हाईप्रोफाइल है। इसमें कई बड़े अधिकारी, बिल्डर, राजनेता सहित अन्य के नाम शामिल हैं। जांच को लेकर पुलिस के दो आला अधिकारियों के बीच विवाद भी चर्चा में रह चुका है। ऐसे में इतने बड़े मामले की जांच राज्य की पुलिस से कराने की जगह किसी उच्च स्तरीय जांच एजेंसी से कराई जाए। हाईकोर्ट जज की अध्यक्षता में जांच कमेटी गठित करने का निर्देश भी दिया जा सकता है। अधिवक्ता ग्रीष्म जैन ने तर्क दिया था कि व्यापमं घोटाले की वजह से पहले ही राज्य व पुलिस सहित अन्य संबंधित अमलों की छवि को गहरा आघात पहुंच चुका है। ऐसे में हनी ट्रेप जैसे बड़े मामले में गभीरता बरतना आवश्यक है।
इंदौर बेंच से नोटिस हो चुके जारी
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि चूंकि इंदौर बेंच में इसी संबंध में दायर एक अन्य जनहित याचिका पर नोटिस जारी हो चुके हैं और वह विचाराधीन है, इसलिए एक ही विषय पर दूसरी जनहित याचिका की यहां सुनवाई व्यवहारिक नहीं है। इसलिए याचिकाकता इंदौर बेंच में लंबित जनहित याचिका के साथ अपनी जनहित याचिका भी संलग्न करने का निवेदन कर सकता है।
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