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#coronavirus_outbreak: जबलपुर में अब 14 अप्रैल तक रहेगा टोटल लॉकडाउन, बाहर निकले तो जाएंगे जेल

जबलपुर में अब 14 अप्रैल तक रहेगा टोटल लॉकडाउन, बाहर निकले तो जाएंगे जेल
 

जबलपुरApr 10, 2020 / 01:26 pm

Lalit kostha

 Big news: Lock down in Jabalpur from 7 pm on Friday

Big news: Lock down in Jabalpur from 7 pm on Friday

जबलपुर। जिले की राजस्व सीमा में 14 अप्रैल तक टोटल लॉकडाउन रहेगा। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए पूर्व में जारी आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्टर भरत यादव ने गुरुवार को एक आदेश जारी किया। इसके उल्लंघन पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्यवाही की चेतावनी दी गई है। अत्यावश्यक सेवा वाले विभाग, रेल विभाग, रक्षा विभाग एवं अन्य इमरजेंसी ड्यूटी वाले शासकीय कर्मचारी केवल ड्यूटी के प्रयोजन से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए टोटल लॉकडाउन प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। इन सभी के कर्मचारियों को अपने साथ आई कार्ड रखना अनिवार्य होगा। नेशनल हाई-वे पर आवश्यक वस्तुओं को लाने-ले-जाने वाले वाहनों ट्रकों को टोटल लॉकडाउन से छूट रहेगी।

 

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बाइक से होगी पेट्रोलिंग, नियम तोडऩे वाले जाएंगे अस्थाई जेल
सोशल डिस्टेंसिंग तोडऩे वाले क्षेत्रों की सीसीटीवी और डायल-100 में आने वाली शिकायतों के आधार पर चिन्हित करें। ऐसे सघन क्षेत्रों की गलियों में पुलिस की बाइक से पेट्रोलिंग कराई जाए। सोशल डिस्टेंसिंग तोडऩे वाले आवश्यक सेवाओं से जुड़े दुकान संचालकों को नोटिस जारी किया जाए। फिर भी नियम तोडऩे पर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। गुरुवार को एसपी अमित सिंह ने कंट्रोल रूम में अधिकारियों की बैठक में ये निर्देश दिए। एसपी ने लॉक डाउन में आ रही समस्याओं की जानकारी ली। लॉक डाउन तोडऩे वाले क्षेत्रों में फिक्स पिकेट्स लगाने के निर्देश दिए। पीए सिस्टम लगाकर लोगों को घरों में रहने के लिए किया जाएगा। इसके बाद भी जो नहीं मानें तो उसे अस्थाई जेल में निरुद्ध किया जाए। बैठक में एएसपी सिटी अमित कुमार, अगम जैन मौजूद थे।

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