आयुष्मान योजना से बदलाव सरकार आयुष्मान योजना शुरू करने की तैयारी में है। इसके तहत आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के सदस्यों को निजी अस्पतालों में सालाना पांच लाख रुपए तक का उपचार नि:शुल्क मिल सकेगा। इस योजना का लाभ 10 बिस्तर वाले निजी अस्पताल में भी मिलेगा। आयुष्मान योजना की शुरुआत के साथ ही छोटे अस्पताल में उपचार की पात्रता की व्यवस्था लागू होगी।
अभी ये है नियम
सरकार की मौजूदा स्वास्थ्य योजनाओं के लिए 100 बिस्तर वाले या इससे बड़े अस्पताल ही फिलहाल पात्र हैं। आइएमए ने नि:शुल्क योजनाओं के क्रिन्यावयन के लिए निजी अस्पतालों की पात्रता सम्बंधी शर्तों का शिथिल करने का सुझाव दिया था।
आपत्ति थी कि सरकार की मौजूदा शर्तों से सिर्फ कार्पोरेट सेक्टर के बड़े अस्पतालों को ही फायदा मिलेगा। वहीं, ऐसे अस्पतालों में भीड़ बढऩे से उपचार की गुणवत्ता भी प्रभावित होगी। इसके बाद सरकार ने पात्रता प्रावधान में बदलाव किया है।
05 लाख रुपए तक सालाना नि:शुल्क उपचार मिलेगा निजी अस्पताल में गरीबों को
10 बिस्तर वाले निजी अस्पतालों में नि:शुल्क उपचार
100 बिस्तर से अधिक बिस्तर वाले निजी अस्पतालों के लिए था पहले नियम
20 से अधिक प्राइवेट अस्पताल जिले में 100 बिस्तर वाले
80 से ज्यादा निजी अस्पताल जिले में 10 बिस्तर वाले
24 लाख से अधिक जनसंख्या है जिले की
08 लाख से अधिक आबादी गरीब
सरकार का उद्देश्य गरीब मरीजों को नि:शुल्क और त्वरित उपचार उपलब्ध कराना है। आवश्यकता को देखते हुए छोटे अस्पतालों को भी आयुष्मान योजना में शामिल किया जा रहा है।
शरद जैन, चिकित्सा, शिक्षा राज्य मंत्री, मप्र शासन