न्यू रामनगर, जबलपुर निवासी प्रकाश गोडाने ने फोरम में परिवाद दायर कर कहा कि उसने अपने वाहन का बीमा इफ्को टोकियो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड से कराया। बीमा अवधि 25 जून 2014 तक थी। अधिवक्ता अरुण कुमार जैन व विक्रम जैन ने तर्क दिया कि बीमाकृत वाहन दुर्घटनाग्रस्त होने पर इसकी सूचना बीमा कंपनी व पुलिस को दी गई। सर्वेयर के निर्देशानुसार वाहन सुधरवाया गया। इसमें 67 हजार 558 रुपए खर्च आया। लेकिन, महज इस आधार पर क्लेम अस्वीकार कर दिया गया कि वाहन ड्राइवर के पास ट्रंासपोर्ट वीकल चलाने का लायसेंस नहीं था। जबकि, ड्राइवर के पास एलएमवी लायसेंस था। अंतिम सुनवाई के बाद कोर्ट ने तर्कों से सहमति जताते हुए अनावेदक बीमा कंपनी को बीमा दावा व हर्जाना चुकाने का आदेश दिया।