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जबलपुर

नगर निगम की हाईकोर्ट में पेशी, डेंगू फैलने पर लगी फटकार

नगर निगम की हाईकोर्ट में पेशी, डेंगू फैलने पर लगी फटकार
 

जबलपुरOct 09, 2021 / 01:10 pm

Lalit kostha

जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट ने नगर निगम जबलपुर से पूछा कि सितंबर माह में डेंगू रोकने के लिए क्या-क्या कदम उठाए? चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक व जस्टिस पुरूषेन्द्र कौरव की डिवीजन बेंच ने इस सम्बंध में किए गए कामों का ब्यौरा पेश करने का निर्देश दिया। अगली सुनवाई 26 अक्टूबर को होगी।

हाईकोर्ट ने ब्यौरा मांगा, अगली सुनवाई 26 अक्टूबर को
हाईकोर्ट ने निगम से पूछा- डेंगू रोकने के लिए क्या कदम उठाए

जबलपुर के रसल चौक निवासी समाजसेवी सौरभ शर्मा की ओर से वर्ष 2018 में यह याचिका दायर की गई थी। इसमें कहा गया कि शहर में साफ-सफाई नहीं होने से डेंगू और चिकनगुनिया की बीमारी फैल रही है। पिछली सुनवाई के दौरान अधिवक्ता आदित्य संघी ने तर्क दिया कि शहर में जगह-जगह गदंगी का अंबार होने से मच्छर पनप रहे हैं। इसके कारण एक बार फिर जबलपुर में डेंगू की बीमारी फैल गई है। हालत यह है कि नगर निगम के भंवरताल पार्क में स्स्थित स्वीमिंग पूल में कई महीने से पानी भरा हुआ है, जिसमें डेंगू के मच्छर पनप रहे हैं। शहर में जगह-जगह गड्ढों में पानी भरा हुआ है। जिससे लोग डेंगू के शिकार हो रहे हैं।

गत सुनवाई पर कोर्ट ने जबलपुर नगर निगम को डेंगू रोकने के लिए किए गए जा रहे कामों की जानकारी पेश करने का निर्देश दिया था। शुक्रवार को नगर निगम की ओर से एक हजार पेज की रिपोर्ट पेश की गई। अधिवक्ता संघी ने इस पर आपत्ति जताई कि नगर निगम की रिपोर्ट में सितंबर 2021 में जबलपुर में डेंगू को रोकने के लिए क्या काम किए गए यह नहीं बताया गया। सुनवाई के बाद कोर्ट ने नगर निगम को सितंबर माह में डेंगू रोकने के लिए किए गए कामों की जानकारी पेश करने को कहा।

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