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जबलपुर

चयन प्रक्रिया रहेगी जारी हाई कोर्ट ने लगा दी परिणाम घोषित करने पर रोक

दरअसल हाई कोर्ट ने महत्वपूर्ण अंतरिम आदेश के जरिए नगर निगम, जबलपुर में सीधी भर्ती के तहत चयन प्रक्रिया जारी रखने की व्यवस्था दी है। कोर्ट ने सीधी भर्ती की चयन प्रक्रिया पर रोक से तो इनकार कर दिया है

जबलपुरSep 29, 2022 / 05:00 pm

shailendra tiwari

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जबलपुर। मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में नगर निगम में सीधी भर्ती की चयन प्रक्रिया को जारी रखने की व्यवस्था कर दी गई है। लेकिन परिणाम जारी नहीं किए जा सकेंगे। दरअसल हाई कोर्ट ने महत्वपूर्ण अंतरिम आदेश के जरिए नगर निगम, जबलपुर में सीधी भर्ती के तहत चयन प्रक्रिया जारी रखने की व्यवस्था दी है। कोर्ट ने सीधी भर्ती की चयन प्रक्रिया पर रोक से तो इनकार कर दिया है, लेकिन कोर्ट की अनुमति के बिना परिणाम घोषित न किए जाने की शर्त लगा दी है।

जारी किए निर्देश
प्रशासनिक न्यायाधीश शील नागू की एकलपीठ ने इस संबंध में नगरीय प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव व आयुक्त व नगर निगम जबलपुर के आयुक्त को जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं। नगर निगम अधिकारी कर्मचारी संघ जबलपुर, दैनिक वेतनभोगी अनिल मिश्रा व अनंत दुबे की ओर से याचिका दायर की गई। याचिका में कहा गया कि 20-30 साल से काम कर रहे कई दैवेभो को नियमित नहीं किया गया है। पूर्व में हाई कोर्ट ने नगर निगम में कार्यरत दैवेभो को नियमित करने के निर्देश दिए थे। इसके अलावा कोर्ट ने कहा था कि नगर निगम में रिक्त पड़े पदों पर भर्ती की जाए। कोर्ट ने यह भी कहा था कि इन पदों पर नियुक्ति के पहले दैवेभो के आवेदनों पर विचार करें।

यह है मामला
याचिकाकर्ताओं की ओर से बताया गया कि हाल ही में व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा नगर निगम में सीधी भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि अभी तक दैवेभो के नियमितिकरण पर विचार नहीं किया गया है, इसलिए सीधी भर्ती पर रोक लगाई जाए। सुनवाई के बाद कोर्ट ने सीधी भर्ती प्रक्रिया पर तो नहीं किंतु परिणाम घोषित करने पर अंतरिम रोक लगा दी।

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