खमरिया थानांतर्गत रहने वाली 24 वर्षीय युवती से युवक ने सोशल साइट्स के जरिए दोस्ती की। फिर शादी का झांसा देकर युवती के साथ बलात्कार करता रहा।
जबलपुर•Mar 05, 2020 / 11:46 am•
santosh singh
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जबलपुर. खमरिया थानांतर्गत रहने वाली 24 वर्षीय युवती से युवक ने सोशल साइट्स के जरिए दोस्ती की। फिर शादी का झांसा देकर युवती के साथ बलात्कार करता रहा। अब शादी से मुकर गया। युवती ने मंगलवार को खमरिया थाने में बलात्कार, मारपीट व धमकी देने का प्रकरण दर्ज कराया।
परियट घुमाने के बहाने ले जाकर किया बलात्कार
पुलिस के अनुसार युवती ने बताया कि धनवंतरी नगर निवासी सुनील ठाकुर से सोशल साइट्स के माध्यम से दोस्ती हुई थी। सुनील उससे शादी करने की बात कहता था। 11 सितम्बर 2019 को उसे परियट जलाशय घुमाने ले गया। वहां एकांत में उसके साथ मारपीट कर बलात्कार किया।
अब शादी से कर रहा मना
विरोध करने पर शादी करने की बात कहकर चुप करा दिया। इसके बाद वह कई जगह घुमाने के बहाने ले गया और बलात्कार किया। अब उसने शादी से मना कर दिया। पुलिस ने सुनील के खिलाफ धारा 376, 376(2) एन,323,294,506 भादंवि का प्रकरण दर्ज किया।
इधर, नाबालिग से गैंगरेप के आरोपियों की जमानत अर्जी हाईकोर्ट से खारिज
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने नाबालिग से सामूहिक बलात्कार के आरोपी उमरिया निवासी संजय यादव उर्फ हरिनारायण और छोटू उर्फ अख्तर कुरैशी की जमानत अर्जियां निरस्त कर दीं। न्यायमूर्ति विष्णु प्रताप सिंह चौहान की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान आवेदकों की ओर से जमानत दिए जाने पर बल दिया गया। जबकि आपत्तिकर्ता पीडि़ता की ओर से अधिवक्ता अभय सोनी ने जमानत अर्जियों का विरोध किया।
दरिंदों को सभ्य समाज में खुला छोडऩा उचित नहीं
उन्होंने दलील दी कि आरोपितों ने सामूहिक बलात्कार जैसा जघन्य कृत्य किया है। चूंकि मामला बेहद गंभीर है, अत: जमानत अर्जियां निरस्त किए जाने योग्य हैं। केस फिलहाल पुलिस अनुसंधान के दायरे में है। ऐसे में जमानत का लाभ दिए जाने पर आरोपी साक्ष्यों को प्रभावित कर सकते हैं। इस तरह के दरिंदों को सभ्य समाज में खुला छोडऩा उचित नहीं होगा। हाई कोर्ट ने दलीलों से सहमत होकर अर्जियां निरस्त कर दीं।
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