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एनएससीबी मेडिकल कॉलेज में दोनों पदों पर स्थाई भर्ती में शर्त
डीन, सुपरिन्टेंडेंट बनते ही प्राइवेट प्रैक्टिस होगी बंद
चिकित्सा शिक्षा विभाग ने सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की व्यवस्था में सुधार के लिए फुल टाइमर अधिकारियों की नियुक्ति का निर्णय किया है। इसके अलावा शिक्षण एवं प्रशासनिक अनुभव को लेकर भी कड़े प्रावधान किए है। हालांकि, डीन और सुपरिन्टेंडेंट की स्थाई नियुक्ति की भी अवधि तय की गई है। लेकिन, विभाग की सख्ती से डीन और सुपरिन्टेंडेंट पद के लिए उम्मीदर माने जा रहे कई डॉक्टर्स को झटका भी लगा है। निजी अस्पतालों में सेवाएं देने और प्राइवेट प्रैक्टिस की शर्त के कारण प्रक्रिया से बाहर हो गए है।
तीन लाख प्रतिमाह का वेतन बदला
मेडिकल कॉलेज परिसर में तैयार सुपर स्पेशएलिटी हॉस्पिटल के अधीक्षक पद पर नियुक्ति को लेकर भी शर्त में बड़ा बदलाव किया गया है। अधीक्षक के लिए पहले प्रतिमाह लगभग तीन लाख रुपए वेतन निर्धारित किया गया था। अब यह बदलकर 37400-67000+10000 रुपए जीपी कर दिया गया है। इसके अलावा सुपर स्पेशएलिस्ट डॉक्टर्स की संविदा अवधि भी घटा दी गई है। पहले सुपर स्पेशएलिस्ट डॉक्टर्स की नियुक्ति पांच साल की संविदा अवधि पर करने का निर्णय हुआ था। यह अब तीन वर्ष कर दी गई है। लेकिन, संविदा अवधी से पहले नौकरी छोडऩे पर डॉक्टर को अब छह माह का वेतन अस्पताल में जमा करना होगा। पहले पांच माह का वेतन जमा करने का प्रावधान था।