अगली सुनवाई अब 13 जुलाई को
जबलपुर•Jul 06, 2020 / 07:18 pm•
prashant gadgil
patrika
जबलपुर. मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने जबलपुर के समीप सिवनी जिले की सीमा में स्थित ग्राम पायली में सड़क व अन्य आवश्यक सुविधाएं नहीं होने के मसले पर कोर्ट की मदद के लिए अधिवक्ता राहुल दिवाकर को न्याय मित्र (एमिकस क्यूरी) नियुक्त किया है। चीफ जस्टिस एके मित्तल व जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की डिवीजन बेंच ने उन्हें याचिका की प्रति देने का निर्देश दिया, ताकि वे इसका अवलोकन कर सकें। अगली सुनवाई 13 जुलाई तय की गई।
यह है मामला
सिवनी जिले के घंसौर ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले ग्राम पायली के निवासियों ने 18 जून को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को यह पत्र लिखा। पत्र में कहा गया गांव में रोजगार का कोई भी साधन नहीं है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गांव में कोई भी काम नहीं कराया गया। ग्रामीणों ने पत्र में गुजारिश की थी कि इन सभी असुविधाओं को दूर करने के निर्देश दिए जाएं। चीफ जस्टिस ने 26 जून को पत्र को जनहित याचिका के रूप में दर्ज कर सुनवाई करते हुए प्रमुख सचिव ग्रामीण विकास विभाग, कलेक्टर सिवनी, जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी सिवनी, व जनपद पंचायत सिवनी के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को अनावेदक बनाकर नोटिस जारी करने के निर्देश दिए थे।
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