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जबलपुर

मासूम से दुष्कर्म के अपराधी को सजा पर पांच साल बाद सरकार की सुनेगी हाईकोर्ट

दस साल की सजा को कम बताते हुए दायर की गई थी अपील

जबलपुरAug 17, 2018 / 10:21 pm

Premshankar Tiwari

High court Decision on rep with minor girl

High court Decision on rep with minor girl

जबलपुर । मप्र हाईकोर्ट ने कटनी जिले में तीन साल की मासूम बच्ची से दुष्कर्म की घटना के अपराधी को दी गई सजा को कम बताते हुए राज्य सरकार की ओर से दायर अपील पर पांच साल बाद अंतिम सुनवाई करने का निर्देश दिया है। जिला अदालत ने 2013 में अपराधी को दस साल की सजा सुनाई थी। चीफ जस्टिस हेमंत गुप्ता व जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की डिवीजन बेंच ने यह देखते हुए कि अपराधी की सजा जल्द ही खत्म होने वाली है, अपील पर 24 सितंबर को अंतिम सुनवाई के निर्देश दिए।


यह है मामला
अभियोजन के अनुसार 7 फरवरी 2011 को उमरिया पान थाना क्षेत्र के छोटी पोड़ी गांव में एक दशगात्र कार्यक्रम आयोजित था। कार्यक्रम में दूसरे गांव का एक युवक अपनी पत्नी व तीन साल की बच्ची के साथ गया। बच्ची को खिलाते-खिलाते बहलाकर आरोपी रामचरण उर्फ$ गुड्डू पिता ददोली चौधरी अपने घर ले गया। शाम को करीब 4 बजे बच्ची रक्तरंजित अवस्था में रोते हुए कार्यक्रम वाले घर में आई। पूछने पर उसने बताया कि रामचरण बाबा ने उसके साथ गंदा काम किया। शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर भादंवि की धारा 376(2 )( एफ) के तहत प्रकरण दर्ज किया था।

जहां बालिकाओं को पूजते हैं, वहां क्रूरता की पराकाष्ठा
कटनी अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश राधा सोनकर की अदालत ने मामले में 30 अप्रैल 2013 को अपना फैसला सुनाया । कोर्ट ने कहा कि इतनी कम उम्र की बालिका तो ऐसे कुकृत्य का मतलब भी नहीं समझती। अदालत ने टिप्पणी की थी कि समाज में अबोध बालिकाओं को देवी मानकर पूजा की जाती है। वहां ऐसी अबोध बालिका से दुष्कर्म असामाजिक क्रूरता की पराकाष्ठा है। कोर्ट ने आरोपी को दस वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई थी।

कम से कम उम्रकैद की हो सजा
इसी फैसले को राज्य सरकार ने 2013 में चुनौती दी थी। इसे बढ़ाकर कम से कम आजीवन कारावास करने की मांग की गई है। सरकार की ओर से अधिवक्ता नम्रता अग्रवाल ने कोर्ट में समाज की वर्तमान हालात का जिक्र करते हुए कहा कि उक्त अमानवीय व जघन्य अपराध के लिए आरोपी को दी गई सजा बहुत कम है। उन्होंने कहा कि अपील पर अंतिम सुनवाई जल्द की जाए, अन्यथा आरोपी सजा काट कर रिहा हो जाएगा। यह आग्रह कोर्ट ने स्वीकार कर लिया।

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