scriptसरिया घोटाले का आरोपी एनटीपीसी का स्टोर मैनेजर नहीं छोड़ सकता देश | High court granted conditional bail | Patrika News
जबलपुर

सरिया घोटाले का आरोपी एनटीपीसी का स्टोर मैनेजर नहीं छोड़ सकता देश

हाईकोर्ट ने दी सशर्त जमानत
 

जबलपुरOct 21, 2019 / 08:55 pm

prashant gadgil

Allahabad High court

इलाहाबाद हाईकोर्ट

जबलपुर. नरसिंहपुर जिले के गाडरवारा में निर्माणाधीन सुपर थर्मल पॉवर प्रोजेक्ट के लिए सप्लाई की जाने वाली लोहे की टीएमटी सरिया के स्टॉक में 8 करोड़ रुपए की गड़बड़ी के आरोपी एनटीपीसी (नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन) के गाडरवारा सी एंड एम स्टोर का मैनेजर अनिल कुमार सकलेचा कोर्ट की अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ पाएगा। मप्र हाईकोर्ट ने उसकी जमानत के लिए यह शर्त लगाई। जस्टिस राजीव कुमार दुबे की सिंगल बेंच ने उसकी अर्जी मंजूर कर ली। सीबीआई की ओर से पेश चालान के मुताबिक गाडरवारा में निर्माणाधीन पावर प्लांट का काम सितंबर 2013 में आरंभ हुआ। गाडरवारा में इसके लिए एनटीपीसी ने सी एंड एम स्टोर बनाया। रिकॉर्ड की जांच करने पर टीएमटी सरिया का स्टॉक सही मिला। लेकिन बाहरी एजेंसी से जांच कराने पर पता चला कि स्टॉक में करीब 1900 मीट्रिक टन विभिन्न साइज का सरिया कम पाया गया। मामला सीबीआई को सौंप दिया गया। सीबीआई ने जांच के बाद पहले एचओडी सी एंड एम स्टोर गंगासागर यादव, डिप्टी मैनेजर गजेंद्र सिंह बांदी, धर्मबीर गौर के खिलाफ व फिर मैनेजर स्टोर अनिल कुमार सकलेचा के खिलाफ भादंवि की धारा 409, 120 व भ्रष्टचार निवारण अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर 24 अगस्त 2019 को आरोपी अनिल को गिरफ्तार किया। वरिष्ठ अधिवक्ता मनीष दत्त ने अनिल की जमानत की अर्जी पेश करते हुए तर्क दिया कि एफआईआर में आवेदक का नाम नहीं है। सुनवाई के बाद कोर्ट ने आवेदक पर कड़ी शर्तें लगाकर अर्जी मंजूर कर ली।

Home / Jabalpur / सरिया घोटाले का आरोपी एनटीपीसी का स्टोर मैनेजर नहीं छोड़ सकता देश

loksabha entry point

ट्रेंडिंग वीडियो