सिर्फ चालीस मीटर दूर
कटनी के वार्ड क्रमांक 18 रोशन नगर निवासी पार्षद मनोज कुमार गुप्ता ने याचिका दायर की है। इसमें कहा गया है कि कटनी स्टेशन रेलवे का जंक्शन है। यहां से सभी दिशाओं में टे्रनें जाती हैं। स्टेशन से केवल चालीस मीटर दूर प्रशासन ने अंग्रेजी शराब दुकान खोलने की अनुमति दे दी है। जो अनुचित है। नगर निगम ने इस दुकान के मालिक को जिस उद्देश्य से दुकान संचालित करने के लिए मंजूरी दी थी, उसके विपरीत उसने यह दुकान शराब ठेकेदार को किराए पर दे दी।
शराब दुकान के पास मंदिर भी है। इस तरह यह दुकान पूरी तरह नियमों के विपरीत संचालित की जा रही है। गत सुनवाई के बाद कोर्ट ने शासकीय अधिवक्ता को इस मसले पर राज्य सरकार से निर्देश लेकर जवाब प्रस्तुत करने को कहा था। सोमवार को याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता निखिल तिवारी ने दुुकान को अन्यत्र शिफ्ट किए जाने की मांग की । कोर्ट ने कटनी नगर निगम आयुक्त व दुकान मालिक मनोज कुमार जैन की ओर से जवाब पेश न करने पर दोनो को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। राज्य सरकार की ओर से जवाब के लिए मोहलत मांगी गई।