scripthigh court of mp- स्टेशन, मंदिर के पास कैसे दी शराब दुकान खोलने की इजाजत | high court- how to permitted open a liquor shop near the temple | Patrika News
जबलपुर

high court of mp- स्टेशन, मंदिर के पास कैसे दी शराब दुकान खोलने की इजाजत

कोर्ट ने कटनी नगर निगम आयुक्त व शराब दुकान के मालिक को नोटिस जारी कर पूछा, राज्य सरकार को जवाब के लिए तीन हफ्ते की मोहलत

जबलपुरSep 12, 2017 / 09:47 am

Premshankar Tiwari

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जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट ने उस जनहित याचिका पर गंभीरता दिखाई है, जिसमें कटनी रेलवे स्टेशन व मंदिर के महज चालीस मीटर के दायरे में शराब दुकान पर आपत्ति जताई गई है। चीफ जस्टिस हेमंत गुप्ता व जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की डिवीजन बेंच ने कटनी नगर निगमायुक्त व शराब दुकान के मालिक को नोटिस जारी कि ए हैं। कोर्ट ने पूछा है कि इस दुकान की अनुमति कैसे दी गई? वहीं राज्य सरकार को जवाब लिए तीन हफ्तों की मोहलत दी गई है।
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सिर्फ चालीस मीटर दूर
कटनी के वार्ड क्रमांक 18 रोशन नगर निवासी पार्षद मनोज कुमार गुप्ता ने याचिका दायर की है। इसमें कहा गया है कि कटनी स्टेशन रेलवे का जंक्शन है। यहां से सभी दिशाओं में टे्रनें जाती हैं। स्टेशन से केवल चालीस मीटर दूर प्रशासन ने अंग्रेजी शराब दुकान खोलने की अनुमति दे दी है। जो अनुचित है। नगर निगम ने इस दुकान के मालिक को जिस उद्देश्य से दुकान संचालित करने के लिए मंजूरी दी थी, उसके विपरीत उसने यह दुकान शराब ठेकेदार को किराए पर दे दी।
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पास में मंदिर भी
शराब दुकान के पास मंदिर भी है। इस तरह यह दुकान पूरी तरह नियमों के विपरीत संचालित की जा रही है। गत सुनवाई के बाद कोर्ट ने शासकीय अधिवक्ता को इस मसले पर राज्य सरकार से निर्देश लेकर जवाब प्रस्तुत करने को कहा था। सोमवार को याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता निखिल तिवारी ने दुुकान को अन्यत्र शिफ्ट किए जाने की मांग की । कोर्ट ने कटनी नगर निगम आयुक्त व दुकान मालिक मनोज कुमार जैन की ओर से जवाब पेश न करने पर दोनो को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। राज्य सरकार की ओर से जवाब के लिए मोहलत मांगी गई।

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