पन्ना निवासी नीट परीक्षा उत्तीर्ण छात्र शुभम पांडे ने याचिका दायर कर मेडिकल प्रवेश नियम में हुए संशोधन को चुनौती दी। अधिवक्ता आदित्य संघी ने कोर्ट को बताया कि 5 अक्टूबर के पहले तक इस नियम में ओबीसी को केवल 14 प्रतिशत आरक्षण ही देने का प्रावधान था। अचानक प्रमुख सचिव ने 5 अक्टूबर को मध्यप्रदेश मेडिकल एजुकेशन एन्ट्रेन्स रूल्स, 2018 में संशोधन कर ओबीसी वर्ग को 27 फीसदी आरक्षण देने का प्रावधान कर दिया। याचिका में इस संशोधन की वैधानिकता को चुनौती दी गई।
बुधवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि पूर्व में भी ऐसे मामलों में ओबीसी वर्ग को 14 प्रतिशत आरक्षण देने के आदेश दिए गए हैं। यह मामला एमबीबीएस काउंसलिंग से जुड़ा है, इसलिए अंतरिम आदेश के तहत ओबीसी को 14 फीसदी ही आरक्षण दिया जाए।