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जबलपुर

डॉक्टर बटालिया मामले में हाईकोर्ट ने नगर निगम अधिकारी को दी चेतावनी

डॉक्टर बटालिया मामले में हाईकोर्ट ने नगर निगम अधिकारी को दी चेतावनी
 

जबलपुरSep 03, 2021 / 11:50 am

Lalit kostha

Municipal Corporation jabalpur

Municipal Corporation jabalpur

जबलपुर। हाईकोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि एक साल से वयोवृद्ध डॉक्टर की शिकायत लम्बित रखने का रवैया न केवल लापरवाही भरा, बल्कि शॉकिंग है। लिहाजा, नगर निगम के भवन अधिकारी आरके गुप्ता आगामी सुनवाई तिथि सात सितम्बर से पूर्व आदेश का पालन करें। जस्टिस अतुल श्रीधरन व जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की डिवीजन बेंच ने चेताया कि ऐसा न किए जाने पर अवमानना कार्रवाई से इनकार नहीं किया जा सकता।

हाईकोर्ट ने नगर निगम के भवन अधिकारी को दी चेतावनी
एक साल से लटकाए रखना शॉकिंग, दूर करो बुजुर्ग डॉक्टर की शिकायत

यह है मामला
जबलपुर के डॉ. सतीश चंद्र बटालिया की ओर से अधिवक्ता आदित्य संघी ने कोर्ट को बताया कि नगर निगम, जबलपुर स्मार्ट सिटी के नाम पर शहर की सडक़ों को चौड़ा कर रही है। 83 वर्षीय नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉ. बटालिया ओमती क्षेत्र में वर्षों से क्लीनिक चला रहे हैं। उसके सामने सडक़ चौड़ीकरण के नाम पर गड्ढा कर दिया गया है। आलम यह है कि वहां से गुजरना मुश्किल हो गया है। ऐसे में पेशेंट बमुश्किल इलाज के लिए आ पाते हैं। पेशेंट क्लीनिक में बैठे होते हैं, तभी उनके सामने नगर निगम के अधिकारी लाव-लश्कर के साथ आ धमकते हैं और क्लीनिक की बाउंड्री तोडऩे की धमकी देते हैं। जबकि, सम्पूर्ण निर्माण वैधानिक तरीके से किया गया है।

नगर निगम के रवैये के खिलाफ पूर्व में याचिका दायर की गई थी। इस पर 13 अगस्त, 2020 को आदेश पारित हुआ। उसी के प्रकाश में नगर निगम, जबलपुर को अभ्यावेदन दिया गया। लेकिन, एक साल से अभ्यावेदन लम्बित रखा गया है। सुनवाई के बाद कोर्ट ने चेतावनी देकर याचिकाकर्ता की शिकायत का निराकरण करने के निर्देश दिए।

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