इतनी मात्रा में ले सकते हैं
आबकारी नियमों के अनुसार लाइसेंसी शराब दुकान से एक व्यक्ति अधिकतम बीयर की 12 बोतल, चार बोतल व्हिस्की, छह बोतल वाइन और 4 बोतल रम खरीद सकता है। इससे अधिक के विक्रय का नियम नहीं है। लेकिन, दलालों के लिए कोई सीमा नहीं है।
टारगेट की आड़ में कालाबाजारी
शराब के अवैध कारोबार में दुकान संचालक और दलाल दोनों सक्रिय हैं। सूत्रों की मानें तो दलालों को रोजाना टारगेट पूरा करना होता है। इसलिए वे शराब दुकान संचालकों को धंधा तेज करवाने के लिए सौदा करते हैं। शहर में रसल चौक, सदर, ओमती, इंदिरा मार्केट, विजय नगर, और गोरखपुर क्षेत्र में शराब की कालाबाजारी होती है।
14 लाख की शराब जब्त
चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद से पुलिस ने आबकारी विभाग के साथ मिलकर शराब के अवैध परिवहन और स्टॉक पर कार्रवाई की है। अभी तक करीब 14 लाख रुपए की शराब जब्त की गई है।
इस सम्बंध में आबकारी विभाग के सहायक आयुक्त दीपम रायचुरा ने बताया, लाइसेंसी शराब दुकानों के अलावा भी अवैध विक्रय की जानकारी मिली है। इसमें कुछ लोग संलिप्त हैं। उनकी सूचना पुलिस को दी गई है। ऐसे शराब विक्रेताओं पर विभाग नजर रख रहा है।
ये है स्थिति
– 143 शराब दुकानें हैं जिले में (92 देशी, 51 अंग्रेजी)
– 473 करोड़ रुपए ड्यूटी का है लक्ष्य इस साल
– 1.30 करोड़ रुपए की शराब का विक्रय हो रहा प्रतिदिन
– 8-10 लाख रुपए का प्रतिदिन हो रहा अवैध कारोबार
– 06 दलाल चला रहे शराब का नेटवर्क