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जबलपुर कलेक्टर ने कोरोना चेन तोड़ने जारी किया बड़ा आदेश

जबलपुर कलेक्टर ने कोरोना चेन तोडऩे जारी किया बड़ा आदेश
 

जबलपुरJun 13, 2020 / 01:05 pm

Lalit kostha

corona

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जबलपुर/ कोरोना वायरस के संक्रमण की चेन को तोडऩे के लिए रविवार को नगर निगम सीमा के सभी बाजार बंद रहेंगे। इसी प्रकार निजी कार्यालय, दो पहिया एवं चार पहिया वाहनों के संचालन पर भी रोक जारी रहेगी। केवल अत्यावश्यक सेवाओं का संचालन सामान्य दिनों की तरह होगा। इस सम्बंध में कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी भरत यादव ने आदेश जारी किया है। उन्होंने कहा कि पिछले रविवार की तरह इस बार भी लोग सहयोग दें।

प्रशासन की तैयारी – कोरोना चेन तोडऩे की कवायद, रविवार को नहीं खुलेंगे बाजार

अनलॉक वन के तहत दी गई छूट में रविवार को एक दिन के लिए प्रतिबंध रहेगा। इस दौरान अति आवश्यक सेवाओं के अलावा वस्तुएं जैसे कि राशन दुकान, मिष्ठान, दूध, फ ल, सब्जी, मांस, मछली, अंडा, मेडिकल स्टोर व पेट्रोल पम्प, गैस एजेंसी आदि की दुकानें और इनकी होम डिलेवरी चालू रहेगी।ं दुकानों, होटलों और रेस्टारेंट से होम डिलेवरी की छूट रहेगी। बाइक एवं कार के सर्विस सेंटर खुलेंगे। वहीं जिनकी शादी 14 जून पूर्व से तय है उनको इस प्रतिबंध से छूट रहेगी। लेकिन, इसमें केवल 50 व्यक्ति ही शामिल हो सकेंगे।

ये सेवाएं रहेंगी चालू
नगर निगम, पुलिस, राजस्व, स्वास्थ्य, विद्युत, दूरसंचार, नगर सैनिक, आपदा प्रबंधन, पेयजल, प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया आदि के साथ ही इमरजेंसी ड्यूटी वाले शासकीय कर्मचारी केवल ड्यूटी के प्रयोजन से मुक्त रहेंगे। इन कर्मचारियों को अपने साथ परिचय पत्र रखना अनिवार्य होगा। हेल्थ इमरजेंसी की स्थिति में उपयोग किये जाने वाले निजी वाहनों को एवं ट्रेन से यात्रा करने वाले यात्रियों को रेलवे स्टेशन तक और रेलवे स्टेशन से गंतव्य तक पहुंचने वाले निजी वाहन, ऑटो रिक्शा, टैक्सी को छूट रहेगी। यात्रियों की टिकट ही पास के रूप में मान्य होगा।

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