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जबलपुर

घर में नहीं रख सकेंगे लाइसेंसी हथियार

त्रि-स्तरीय पंचायतों का आम निर्वाचन, कलेक्टर ने जारी किए प्रतिबंधात्मक आदेश, छुट्टियों पर रोक

जबलपुरDec 07, 2021 / 12:09 pm

gyani rajak

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Licensed weapons

जबलपुर.त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन वर्ष 2021-22 के लिए लागू आदर्श आचरण संहिता का कड़ाई से पालन कराने के लिए कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कर्मवीर शर्मा ने सोमवार को जनपद पंचायतवार टीमें गठित की हैं। इसी प्रकार निर्वाचन के दौरान जिले में लोक शांति बनाए रखने एवं जन सुरक्षा की दृष्टि से प्रतिबंधात्मक आदेश भी जारी किया है। शासकीय कर्मचारियों की छुट्टियों पर रोक के साथ शस्त्र के लाइसेंस निलम्बित कर दिए गए हैं।

उप जिला निर्वाचन अधिकारी नम: शिवाय अरजरिया ने बताया कि सभी जनपद पंचायतों के लिए अलग-अलग टीम गठित की गई हैं। दल में सम्बंधित एसडीएम, सीएसपी व एसडीओपी, सीईओ जनपद पंचायत, तहसीलदार और थाना प्रभारी को शामिल किया गया है। अरजरिया ने बताया कि यह टीम सम्बंधित जनपद पंचायत क्षेत्रों में कानून व्यवस्था बनाने व आदर्श आचरण संहिता का पालन कराएंगी।

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कलेक्टर की अनुमति से अवकाश

कलेक्टर ने आदर्श आचरण संहिता की लागू अवधि 23 फ रवरी 2022 तक सभी शासकीय कर्मियों के अवकाश पर रोक लगा दी है। अति आवश्यक होने पर सम्बंधित कर्मी कलेक्टर की अनुमति से ही अवकाश पर जा सकेगा। गम्भीर रूप से अस्वस्थ्य शासकीय कर्मियों व स्वास्थ्य कारणों के आवेदनों के परीक्षण के लिए मेडिकल बोर्ड का गठन किया गया है।

थानों में जमा करने होंगे शस्त्र
जिला दंडाधिकारी ने आदर्श आचरण संहिता लागू रहने तक शस्त्र लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया है। साथ ही सम्बंधित पुलिस थाना में शस्त्र जमा करने का निर्देश जारी किया है। सम्पत्ति विरूपण की रोकथाम के लिए जनपद पंचायत वार टीम गठित की गई है। इसके तहत किसी भी व्यक्ति की दीवार पर बिना अनुमति बैनर, पोस्टर, दीवार लेखन आदि पर एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। शासकीय भवनों तथा परिसर से होर्डिंग, बैनरों, कटआउट आदि को हटाया जाएगा।

लाउडस्पीकर के लिए अनुमति जरूरी

निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान बिना अनुमति लाउड स्पीकर ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग नहीं किया जा सकेगा। उप जिला निर्वाचन अधिकारी के अनुसार रैली, वाहन रैली, ध्वनि विस्तारक यंत्र, सभा, आमसभा के लिए सम्बंधित एसडीएम से अनुमति प्राप्त करनी होगी। साथ ही कोलाहल नियंत्रण नियम के तहत जुलूस, प्रदर्शन, धरना, आमसभा रात 10 बजे से सुबह छह बजे तक नहीं किया जा सकेगा।

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