जिला अदालत ने 15-15 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया
जबलपुर•Sep 20, 2021 / 08:48 pm•
prashant gadgil
जबलपुर . जिला अदालत ने मन्दिर के सामने बैठकर शराब पीने से मना करने पर युवक की हत्या करने के आरोप में मांडवा बस्ती गोरखपुर निवासी तीन युवकों को दोषसिद्ध करार दिया। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वारीन्द्र कुमार तिवारी की कोर्ट ने तीनों को उम्र कैद की सजा सुनाई। आरोपियों पर 15-15 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया गया। अभियोजन अधिकारी एजीपी सरोज तिवारी ने कोर्ट को बताया कि 29 दिसंबर 2018 को शाम 4.30 बजे भूरा उर्फ इस्लाम, राजा तिवारी और जित्तू उर्फ शेरखान शारदा मंदिर के सामने बैठक शराब पी रहे थे। तभी वहां से सत्यम सेन निकला। सत्यम ने उनसे कहा कि मंदिर के सामने बैठकर शराब क्यों पी रहे हो। इस पर तीनों सत्यम के साथ गाली-गलौज करने लगे। विरोध करने पर तीनों ने सत्यम पर चाकू से वार करना शुरू कर दिए। पेट, सीने और जांघ में चाकू से गंभीर चोट आने पर सत्यम को मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भादवि की धारा 302 के तहत प्रकरण दर्ज कर गिरफ्तार किया व अदालत में चालान पेश किया। अभियोजन की ओर से तर्क दिया कि गवाहों के बयानों से स्पष्ट है कि आरोपियों ने ही सत्यम की चाकू मारकर हत्या की। अंतिम सुनवाई के बाद कोर्ट ने तीनों आरोपियों को उम्र कैद व जुर्माने से दण्डित किया।
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