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भाजपा विधायक राजेंद्र शुक्ला को नोटिस
चुनाव याचिका पर हाईकोर्ट ने किया जवाब-तलब
मप्र हाईकोर्ट में रीवा विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक राजेंद्र शुक्ला को चुनाव याचिका पर जवाब मांगा। याचिका में शुक्ला के निर्वाचन को चुनौती दी गई है। जस्टिस राजेंद्र कुमार श्रीवास्तव की सिंगल बेंच ने विधायक शुक्ला, राज्य चुनाव आयोग, जिला निर्वाचन अधिकारी रीवा को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब मांगा।
कांग्रेस के पराजित उम्मीदवार रीवा के अभय मिश्रा ने याचिका में कहा कि विधानसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी ने अनुचित साधनों का उपयोग कर जीत हासिल की। 15 बूथों की फॉर्म 17 सी और इवीएम की मतगणना में अंतर था। इसकी वजह से चुनाव परिणाम में अंतर आया। भाजपा प्रत्याशी ने चुनाव प्रचार में निर्धारित सीमा से अधिक खर्च किया, लेकिन इसकी जानकारी चुनाव आयोग को नहीं दी। बस स्टैंड जैसी सार्वजनिक सम्पत्ति का उपयोग चुनाव प्रचार के होर्डिंग लगाने के लिए किया गया। मतगणना के दौरान कुछ इवीएम का स्विचऑन पाया गया। ंजिला निर्वाचन अधिकारी के समक्ष आपत्ति दर्ज कराई गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। प्रारम्भिक सुनवाई के बाद कोर्ट ने अनावेदकों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। याची का पक्ष अधिवक्ता अतुल जैन, दीपांकर सिंह ने रखा।