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जबलपुर

जीएसटी पोर्टल में कई अनियमितताएं, व्यापारियों को हो रहा नुकसान

जनहित याचिका में आरोप, जवाब देने के लिए केंद्र सरकार को नोटिस जारी

जबलपुरFeb 21, 2020 / 07:45 pm

prashant gadgil

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जबलपुर. टैक्स बार एसोसिएशन की ओर से जनहित याचिका दायर कर जीएसटी पोर्टल में अनियमितताओं के चलते वार्षिक और ऑडिट विवरणी ऑनलाइन भरने में परेशानी का आरोप लगाया गया। चीफ जस्टिस एके मित्तल व जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की डिवीजन बेंच ने केंद्र सरकार सहित अन्य अनावेदकों को एक बार फिर नोटिस जारी कर मामले पर जवाब मांगा। अगली सुनवाई 28 मार्च को होगी। टैक्स बार एसोसिएशन जबलपुर के अध्यक्ष अधिवक्ता वीके दवे, महासचिव राजीव नेमा ने जनहित याचिका दायर कर कहा कि जीएसटी कानून के तहत 2 करोड़ से ऊपर वार्षिक टर्नओवर वाले प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को वर्ष समाप्ति के पश्चात अपने टर्नओवर की वार्षिक विवरणी तथा ऑडिट रिपोर्ट ऑनलाइन प्रस्तुत करना होता है। देश के सभी राज्यों के लिए ऐसे व्यापारियों के लिए एक कॉमन पोर्टल है जिस पर यह विवरणी फाइल करनी है। वर्ष 2017-18 के खातों के लिए अंतिम तिथि 31 जनवरी 2020 थी। लेकिन जनवरी के अंतिम दो सप्ताह में जब व्यापारियों ने यह विवरणी फाइल करना शुरू किया, तो पोर्टल की क्षमता धीमी होने के कारण साइट धीमी गति से चलने लगी। इस कठिनाई के कारण बहुत से व्यापारी उक्त तिथि तक अपने विवरण फाइल करने से वंचित रह गए। अधिवक्ता नितिन अग्रवाल ने तर्क दिया कि समय पर विवरणी प्रस्तुत ना कर पाने के कारण ऐसे सभी व्यापारियों पर अब विलंब शुल्क व पेनाल्टी लगाई जा रही है। राज्य के लिए यह तिथि 7 फरवरी तय की गई थी । लेकिन पोर्टल में सुधार न होने के कारण ज्यादातर व्यापारी इसका लाभ नहीं ले पाए।

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