ग्रीन जोन में आज बाज़ार खुलेगा, लेकिन अब भी बाल नहीं कटवा पाएंगे, शराब दुकानों पर रहेंगी पाबंदी
शहर के ग्रीन जोन वाले क्षेत्रों में ऑड-ईवन फार्मूले पर खुलेंगे बाजार
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जबलपुर। शहर में शुक्रवार से ग्रीन जोन में मार्केट खुलेगा, लेकिन अब भी बाल नहीं कटवा पाएंगे। गाइड लाइन मुताबिक शराब दुकानों पर पाबंदी रहेंगी।
शहर के ग्रीन जोन वाले क्षेत्रों में ऑड-ईवन फार्मूले पर खुलेंगे बाजार. कलेक्टर भरत यादव ने आज गुरुवार को जानकारी दी. पहले दिन दोपहर एक बजे से और फिर प्रतिदिन सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक होगी ग्रीन जोन में ऑड-ईवन फार्मूले पर दुकानों को खोलने की अनुमति. होम क्वारेन्टीन के नियम का उल्लंघन करने वालों पर होगा दो हजार रुपये का जुर्माना. भारत सरकार के गृह मंत्रालय और मध्यप्रदेश शासन के गृह विभाग की गाईडलाइन के मुताबिक ही होगी ऑड-ईवन फार्मूले पर दुकानों को खोलने की अनुमति।
इन पर रहेगा प्रतिबंधित
ऑड-ईवन फार्मूले के तहत शहर के ग्रीन जोन वाले वार्डों में भी हेयर कटिंग सेलून एवं पार्लर, मॉल, सिनेमाघर, जिम, पान-गुटखा व सिगरेट की दुकान तथा शराब दुकानों सहित भारत सरकार के गृह मंत्रालय और मध्यप्रदेश शासन के गृह विभाग की गाइड लाइन में प्रतिबंधित अन्य सभी गतिविधियों को खोलने की अनुमति नहीं होगी ।
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