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जबलपुर

हाई कोर्ट ने असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती पर लगाई रोक

हाई कोर्ट ने प्रमुख सचिव, संचालक मेडिकल एजुकेशन, आयुक्त भोपाल, कॉलेज ओएसडी से मांगा जवाब, अगली सुनवाई में होगा फैसला

जबलपुरMay 17, 2022 / 07:10 pm

Hitendra Sharma

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जबलपुर. मध्यप्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती पर एक बार फिर उच्च न्य़ायालय ने रोक लगा दी है। एमपी हाईकोर्ट का अटल बिहारी वाजपेई मेडिकल कॉलेज में होने वाली असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती पर रोक लगाते हुए अगली सुनवाई में फैसला आएगा। भर्ती में अनिमितता का आरोप को लेकर लगी याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है।

अटल बिहारी वाजपेई मेडिकल कॉलेज के बायोकेमेस्ट्री विभाग में ये भर्ती होने जा रही थी। इस मामले का फैसला हाईकोर्ट में अगली सुनवाई पर आएगा। उच्च न्यायालय ने अगली सुनवाई की तारीख 28 जून तय की है। दरअसल अटल बिहारी वाजपेई मेडिकल कॉलेज के बायोकेमेस्ट्री विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद होने वाली भर्ती के मामले को लेकर डॉ सूर्य तिवारी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।

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डॉ सूर्य तिवारी ने कॉलेज प्रबंधन पर आरोप लगाया था कि वेटिंग लिस्ट में नाम नहीं होने के बाद भी डॉ शुभांगी को असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर नियुक्ति दी गई है। इस मामले पर सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने प्रमुख सचिव, डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन, भोपाल के आयुक्त, कॉलेज ओएसडी समेत कई लोगों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।

डॉ सूर्य तिवारी ने याचिका दायर करते हुए कहा कि विदिशा कॉलेज के डीन द्वारा 15 फरवरी को चयन सूची जारी की थी। जिसमें उनका चयन हुआ था और प्रतीक्षा सूची में डॉ दीपा गुप्ता और डॉ भगवान एस मीणा का नाम था। लेकिन जब 4 मई को डॉ शुभांगी को नियुक्ति दी गई, तो अनियमितता का पता चला डॉ शुभांगी का नाम भी वेटिंग लिस्ट में नहीं था। कॉलेज प्रबंधन ने डॉ शुभांगी का जॉइनिंग लेटर जारी भी कर दिया।

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