scriptतीन माह में दुकान के कब्जे पर फैसला करे नगर निगम | Municipal corporation should decide on the possession of the shop | Patrika News
जबलपुर

तीन माह में दुकान के कब्जे पर फैसला करे नगर निगम

हाईकोर्ट का निर्देश

जबलपुरJul 24, 2021 / 07:44 pm

prashant gadgil

Jabalpur High Court

Jabalpur High Court

जबलपुर. हाईकोर्ट ने जबलपुर नगर निगम को कहा कि तीन माह के भीतर दुकान के कब्जे पर निर्णय लिया जाए। जबलपुर निवासी डॉ. हेमंत बटालिया की अवमानना याचिका पर चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक व जस्टिस विजय शुक्ला की डिवीजन बेंच ने यह निर्देश दिए। डॉ. हेमंत बटालिया की ओर से अधिवक्ता आदित्य संघी ने कोर्ट को बताया कि जबलपुर के ओमती क्षेत्र में नेत्र विशेषज्ञ डॉ. बटालिया की क्लीनिक है। उसी के पास उनकी चश्मे की एक दुकान कई साल से संचालित थी। नगर निगम, जबलपुर ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत एक कॉम्पलेक्स के निर्माण की प्रक्रिया में वह दुकान बिना किसी मुआवजे के तोड़ दी। इस पर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। कोर्ट ने डॉ. बटालिया के पक्ष में वैकल्पिक आधार पर गोहलपुर अमखेरा में दुकान बनाकर देने का आदेश पारित किया। लेकिन, नगर निगम ने इस आदेश का पालन नहीं किया। इसीलिए अवमानना याचिका दायर की गई। याचिका के साथ नगर निगम की ओर से दायर रिव्यू पिटीशन की भी एक साथ सुनवाई की गई। कोर्ट ने व्यवस्था दी कि कमेटी गठित करके दो माह में विवाद निराकरण की प्रक्रिया पूरी की जाए। इसके बाद अगले एक माह में दुकान की व्यवस्था कर याचिकाकर्ता को दी जाए। इस निर्देश के साथ कोर्ट ने याचिका का निराकरण कर दिया।

 

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