यह है मामला
अभियोजन के अनुसार रीवा जिले के मनगवां थानांतर्गत ग्राम मानिकवार निवासी आशीष कुमारर विश्वकर्मा ने क्षेत्र की ही 18 मई 2018 को अपहरण कर लिया था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भादंवि की धारा 363, 366 के तहत प्रकरण दर्ज किया। इसी मामले में गिरफ्तारी से बचने के लिए आरोपी आशीष की ओर से यह अग्रिम जमानत की अर्जी पेश की गई। उसकी ओर से अधिवक्ता पीएस गहरवार ने तर्क दिया कि पीडि़त छात्रा ने आरोपी के पक्ष में शपथपत्र दे दिया है। जिसमें उसने ऐसी किसी घटना से इंकार किया है। शासकीय पैनल लॉयर अभय गुप्ता ने कहा कि आवेदक के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं। पीडि़त की स्कूली दस्तावेजों के अनुसार जन्मतिथि 11 नवंबर 2002 है। वह अभी भी बालिग नहीं हुई। इसलिए उसका शपथपत्र मायने नहीं रखता। कोर्ट ने तर्क को स्वीकार कर अर्जी निरस्त कर दी।