बता दें कि जिन दो आरोपियों को रासुका के तहत निरुद्ध करने का आदेश दिया गया है उसमें से एक मौलाना वार्ड छोटी मस्जिद पनागर का निवासी 30 वर्षीय शहनवाज खान और दूसरा सीएमएस कम्पाउंड घमापुर निवासी, 27 वर्षीय विवेक सिंह है। इन दोनों को गोहलपुर पुलिस 6 मई को ही रेमडेसिविर इंजेक्शन के अवैध विक्रय करने के आरोप में गिरफ्तार कर चुकी है। इन दोनों के खिलाफ पुलिस ने भारतीय दण्ड विधान की धारा 269, 270 एवं 188 तहत तथा आपदा प्रबंधन एक्ट, महामारी अधिनियम एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया है।
ये भी पढ़ें- Redmisivir Injection पर सियासत तेज सांसद तन्खा, विधायक विनय ने CM शिवराज चौहान को लिखा पत्र, किया सवाल इसके बाद ही पुलिस ने कलेक्टर से इन दोनों के विरुद्ध रेमडेसिविर इंजेक्शन की अवैध विक्रय और कालाबाजारी के आरोप में रासुका के तहत तीन माह तक जेल में निरुद्ध करने का प्रतिवेदन दिया था, जिसे स्वीकार करते हुए कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने मंगलवार को उसका आदेश जारी कर दिया।
आरोपियों में एक शहनवाज खान चांडाल भाटा के सामने न्यू लाइफ मल्टी स्पेशियलिटी अस्पताल का मैनेजर है और अपने साथी विवेक सिंह चौधरी के साथ 25-25 हजार रुपये में रेमडेसिविर इंजेक्शन का अवैध विक्रय और कालाबाजारी करता था। आरोपी पात्र कोरोना संक्रमितों को न लगाकर रेमडेसिविर इंजेक्शन अस्पताल से चुरा लेते थे और अनुचित लाभ कमाने के लिए अन्य लोगों को 25-25 हजार रुपये में बेचा करते थे जबकि इनकी वास्तव में कीमत तीन से चार हजार रुपये थी ।
कोरोना संक्रमितों की जान से खिलवाड़ करने वाले दोनों आरोपियों पर करीब पांच इंजेक्शन अस्पताल से चुराकर बेचने का भी आरोप है। पुलिस द्वारा इन आरोपियों से दो रेमडेसिविर इंजेक्शन जप्त भी किए थे ।