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पंचायत सचिव व रोजगार सहायक को जेल भेजने का आदेश स्थगित

सिंगल बेंच ने राज्य सरकार व जिला पंचायत मंडला के सीईओ को नोटिस जारी किए

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जबलपुर. मप्र हाईकोर्ट ने मंडला जिले की अंजनिया ग्राम पंचायत के ग्राम पंचायत सचिव व रोजगार सहायक को जेल भेजने का आदेश स्थगित कर दिया। जस्टिस विशाल धगट की सिंगल बेंच ने राज्य सरकार व जिला पंचायत मंडला के सीईओ को नोटिस जारी किए। चार सप्ताह में जवाब मांगा गया। पंचायत सचिव पतिराम कार्तिकेय व रोजगार सहायक हिमांशु कटारिया की ओर से दायर याचिका में कहा गया कि जिला पंचायत मंडला के सीईओ ने ग्राम पंचायत सचिव व रोजगार सहायक को पंचायत कार्य में अनियमितता का दोषी मानते हुए उनके खिलाफ 2 लाख 70 हजार रुपए के वसूली का नोटिस जारी किया। राशि जमा नहीं करने पर उन्हें सिविल जेल भेजने का भी आदेश जारी किया। यह आदेश विधिसम्मत नहरे था। प्रारम्भिक सुनवाई के बाद कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को जेल भेजने का आदेश स्थगित कर दिया। जस्टिस विशाल धगट की सिंगल बेंच ने राज्य सरकार व जिला पंचायत मंडला के सीईओ को नोटिस जारी किए। चार सप्ताह में जवाब मांगा गया।