प्राप्त जानकारी के अनुसार जबलपुर के समाजसेवी डॉ. पी जी नाजपांडे की याचिका पर हाईकोर्ट ने निर्वाचन आयोग पार्षद व निकाय चुनावों में खर्च सीमा पर जल्द फैसला लेने के निर्देश दिए थे। राज्य निर्वाचन आयोग ने मंगलवार को प्रस्ताव पेश करते हुए पार्षदों की खर्च सीमा तय कर दी है।
5 वर्गों में तय हुई खर्च सीमा-
खर्च सीमा पांच वर्गों में तय की गई है। प्रस्तावित व्यय को मप्र राजपत्र में प्रकाशित करने के लिए पत्र भी लिखा गया है।
01- नगर पालिक निगम में 10 लाख से अधिक आबादी वाले पार्षदों के लिए 8.75 लाख रुपए।
02- 10 लाख से कम आबादी वाले पार्षदों के लिए 3.75 लाख रुपए।
03- नगर पालिका परिषद में एक लाख से अधिक आबादी पर खर्च सीमा 2.5 लाख रुपए।
04- 50 हजार से 1 लाख तक 1.5 लाख की खर्च सीमा प्रस्तावित।
05- नगर परिषद में 75 हजार रुपए खर्च।