आवेदक को भोपाल पासपोर्ट सेवा केन्द्र या जबलपुर डाकघर स्थित पासपोर्ट सेवा केन्द्र में अपॉइनमेंट पूरा करने के बाद एक शपथपत्र व दो फोटो लेकर थाने जाना पड़ता था। इसके बाद रिपोर्ट बनकर जिला पासपोर्ट वेरीफीकेशन शाखा जाती थी। थाना प्रभारी आवेदक के वेरीफीकेशन पर हस्ताक्षर करते थे।
यह है वर्तमान प्रक्रिया
यह है वर्तमान प्रक्रिया
कुछ समय पूर्व प्रक्रिया में बदलवा किया गया। इसके तहत आवेदक को अपॉइनमेंट के बाद कोई दस्तावेज अलग से तैयार न करने की छूट दी गई। यह भी नियम आया कि पुलिस अधिकारी या जवान स्वयं आवेदक के घर जाकर भौतिक सत्यापन करेंगे।
आठ दिन है प्रक्रिया का समय
आठ दिन है प्रक्रिया का समय
थाना प्रभारी को आठ दिन के भीतर पासपोर्ट आवेदक का वेरीफीकेशन करना होता है। इसके लिए थाना प्रभारी स्वयं या फिर बीट प्रभारी या एसआई या एएसआई स्तर के अधिकारी को नियुक्त कर सकता है। लेकिन कई थानों में यह प्रक्रिया कागजों में ही है और आवेदकों को वेरीफीकेशन के लिए थाने ही बुलाया जाता है।
वर्जन
वर्जन
कभी कभी आवेदक अपना पासपोर्ट वेरीफीकेशन पता करने थाने चले जाते हैं। उन्हें थाने बुलाने की प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है। थानों की जिम्मेदारी है कि वे स्वयं आवेदक के घर जाकर उसका वेरीफीकेशन करें।
बसंत लाल यादव, प्रभारी, जिला पासपोर्ट वेरीफीकेशन शाखा
बसंत लाल यादव, प्रभारी, जिला पासपोर्ट वेरीफीकेशन शाखा