हाईकोर्ट ने दिया निर्देश, जनहित याचिका का किया पटाक्षेप
जबलपुर•Jan 26, 2020 / 12:41 am•
prashant gadgil
highcourt
जबलपुर. मप्र हाईकोर्ट ने उस जनहित याचिका का पटाक्षेप कर दिया, जिसमें सरकारी कर्मियों के लिए फिर से राज्य प्रशासनिक अधिकरण (सैट) खोलने के निर्देश देने का आग्रह किया। चीफ जस्टिस एके मित्तल व जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की डिवीजन बेंच ने याचिकाकर्ता को छूट दी कि वह इस सम्बंध में सरकार के समक्ष अपनी बात रख सकता है। उसके अभ्यावेदन पर सरकार विचार करेगी। जबलपुर निवासी अधिवक्ता मदन मोहन शकरगाये ने याचिका में कहा कि तत्कालीन मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के कार्यकाल में सेट बंद करने के लिए 2001 में तालाबंदी की गई। अंतत: 2003 से सेट पूरी तरह बंद कर दिया गया। इस वजह से राज्य सरकार के कर्मचारियों के केस हाईकोर्ट आ गए। प्रमोशन व ट्रांसफर सहित अन्य विवादों को लेकर हाईकोर्ट में नई-नई याचिकाएं दायर होने लगीं। इससे हाईकोर्ट के समक्ष सर्विस मैटर्स का अम्बार लग गया। उन्होंने स्वयं पक्ष रखते हुए कहा कि जब केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (कैट) विधिवत कामकाज करके केंद्रीय कर्मियों को राहत दे रहा है, तो सैट को क्यों बंद किया गया? तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने उसने सेट को बंद करवाकर अनुचित कदम उठाया। सुनवाई के बाद कोर्ट ने इस विषय पर याचिकाकर्ता को राज्य सरकार के समक्ष जाने की छूट देकर याचिका निराकृत कर दी।
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