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जबलपुर

विदिशा में बंद था युवक, रायसेन में पुलिस ने दर्ज कर लिया अपहरण-रेप का प्रकरण

हाईकोर्ट ने लगाई फटकार, एक सप्ताह में पूरी केस डायरी पेश करने का दिया निर्देश

जबलपुरApr 24, 2019 / 01:07 am

prashant gadgil

mp high court

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जबलपुर। मप्र पुलिस की लचर व मनमानी कार्यप्रणाली एक बार फिर उजागर हुई। मप्र हाईकोर्ट में एक प्रकरण की सुनवाई के दौरान खुलासा हुआ कि एक युवक पर रायसेन जिले में जिस दिन अपहरण व बलात्कार का केस दर्ज किया गया, उस दिन वह विदिशा जेल में बंद था। जस्टिस मोहम्मद फहीम अनवर की कोर्ट ने मामले की अधूरी केस डायरी पेश करने पर नाराजगी जताई। एक सप्ताह में पूरी केस डायरी तलब की गई।
यह है मामला
अभियोजन के अनुसार रायसेन जिले के बेगमगंज थानांतर्गत निवासी व्यक्ति ने 8 जनवरी 2019 को रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी नाबालिग पुत्री 7 व 8 जनवरी की दरम्यानी रात घर से लापता है। विदिशा जिले की सिरोंज तहसील के इकलोद निवासी मुस्लिम खान के खिलाफ नामजद शिकायत में आरोप लगाया गया कि उसने नाबालिग का अपहरण किया। बाद में किशोरी के बयान के आधार पर पुलिस ने मुस्लिम खान के खिलाफ अपहरण व रेप का केस पंजीबद्ध कर उसे गिरफ्तार कर लिया। इसी मामले में जमानत पाने के लिए मुस्लिम खान की ओर से यह आवेदन हाईकोर्ट में पेश किया गया।
सीजेएम कोर्ट ने 7 जनवरी को भेजा था जेल
सुनवाई के दौरान अधिवक्ता नरेंद्र निखारे ने कोर्ट को बताया कि 7 जनवरी 2019 को सिरोंज थाने में आवेदक के खिलाफ आफताब खान की रिपोर्ट पर भादंवि की धारा ३२६ व अन्य क तहत प्रकरण दर्ज किया गया था। ७ जनवरी की सुबह 9 बजे उसे सिरोंज थाने में गिरफ्तार किया गया। सीजेएम कोर्ट ने उसकी जमानत अर्जी उसी दिन खारिज कर भेज दिया।
जेल से रिहा होते ही पुलिस ने उठा लिया
इसके बाद 25 जनवरी को उसकी जमानत अर्जी मंजूर की गई। 28 जनवरी को वह जेल से रिहा हुआ। रिहा होते ही उसे बेगमगंज पुलिस ने अपहरण व रेप के झूठे मामले में गिरफ्तार कर लिया। निखारे ने सिरोंज थाने में दर्ज एफआईआर, सीजेएम कोर्ट सिरोंज से 7 जनवरी को जमानत खारिज होने व 25 जनवरी कारे जमानत मिलने के आदेशों की प्रति कोर्ट में पेश की। उन्हें उक्त मामले को फर्जी बताते हुए आवेदक को जमानत देने का आग्रह किया। कोर्ट ने एक सप्ताह में पूरी डायरी पेश करने का निर्देश दिया।

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