एसडीएम कोर्ट आरोपी के अपराधों को देखते हुए उसे छह महीने से लेकर एक वर्ष तक का बांडओवर भराती है। इस अवधि में अपराध होने पर उसे शेष बचे समय के लिए जेल जाना पड़ता है या फिर उसे बाउंडओवर की धनराशि बतौर जुर्माना जमा करना पड़ता है। इसी के उल्लंघन पर 122 की कार्रवाई होती है। इसकी सुनवाई भी सेशन कोर्ट में होती है। इस मामले में बरगी विधायक संजय यादव ने शनिवार को डीजीपी विवेक जौहरी से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन सौंपा। विधायक यादव ने ज्ञापन में बेलखेड़ा थाना प्रभारी पर गोलू सिंह को सरंक्षण देने के आरोप लगाए। ज्ञापन में कहा गया कि पूर्व विधायक प्रतिभा सिंह के बेटे गोलू सिंह की ओर से अंजाम दी गई गोलीकांड की वारदात से पूरा क्षेत्र दहशत में है। गोलू आदतन अपराधी है और 16 प्रकरण दर्ज हैं। आरोप लगाया है कि पुलिस ने वारदात के दौरान गिरफ्तार करने की बजाय उसे भगाने में साथ देती रही।